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झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई को दिया निर्देश, कहा- विधायक और सांसद पर दर्ज मुकदमों का निष्पादन शीघ्र करें

झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि विधायकों और सांसदों पर दर्ज मुकदमों का शीघ्र निष्पादन करें. कोर्ट ने मामलों का निष्पादन स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई को दिया निर्देश
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Published : Oct 14, 2022, 9:54 PM IST

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में राज्य के जनप्रतिनिधियों के लिए बनाए गए फास्ट ट्रैक कोर्ट में विधायकों और सांसदों के मामलों के त्वरित निष्पादन से संबंधित जनहित याचिका याचिका पर सुनवाई हुई.

यह भी पढ़ेंः रामगढ़ विधायक को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, निचली अदालत से जारी गैर जमानती वारंट को किया खारिज

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट में सीबीआई की ओर से बताया गया कि निचली अदालत में अभी पूजा अवकाश चल रहा है. पूजा अवकाश के बाद विधायक और सांसद के मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज मामलों की गवाही में तेजी लाई जाएगी, ताकि जल्द से जल्द मामले का निष्पादन हो सके. सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि 30 अक्टूबर तक विधायक और सांसद से संबंधित जो मामले हैं, उसे निष्पादित करें और स्टेटस रिपोर्ट के रूप में दाखिल करें. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि आपके द्वारा जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है. इसमें विधायक और सांसद के केस के बारे में आंकड़े हैं, उसमें कुछ त्रुटि है, जिसे दूर कर कोर्ट को अवगत करायें.

पहले हुई सुनवाई में सीबीआई की ओर से हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया गया था. इसमें सीबीआई की ओर से बताया गया है कि एमएलए/ एमपी से जुड़े सीबीआई कोर्ट में 18 मामले में दो मामले निष्पादन किए गए हैं. 16 मामले अभी भी लंबित हैं. वर्ष 2022 में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत से दो मामले निष्पादित किए गए हैं. इनमें एक मामला बंधु तिर्की की आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है. सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 अप्रैल 2022 को निष्पादित किया गया. वही लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले (आरसी 47 A/ 96) को 15 फरवरी 2022 को निष्पादित किया गया. बता दे कि हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि एमपी / एमएलए से संबंधित सीबीआई कोर्ट में जो भी मुकदम चल रहा है, उसकी प्रगति रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत करें.

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में राज्य के जनप्रतिनिधियों के लिए बनाए गए फास्ट ट्रैक कोर्ट में विधायकों और सांसदों के मामलों के त्वरित निष्पादन से संबंधित जनहित याचिका याचिका पर सुनवाई हुई.

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मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट में सीबीआई की ओर से बताया गया कि निचली अदालत में अभी पूजा अवकाश चल रहा है. पूजा अवकाश के बाद विधायक और सांसद के मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज मामलों की गवाही में तेजी लाई जाएगी, ताकि जल्द से जल्द मामले का निष्पादन हो सके. सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि 30 अक्टूबर तक विधायक और सांसद से संबंधित जो मामले हैं, उसे निष्पादित करें और स्टेटस रिपोर्ट के रूप में दाखिल करें. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि आपके द्वारा जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है. इसमें विधायक और सांसद के केस के बारे में आंकड़े हैं, उसमें कुछ त्रुटि है, जिसे दूर कर कोर्ट को अवगत करायें.

पहले हुई सुनवाई में सीबीआई की ओर से हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया गया था. इसमें सीबीआई की ओर से बताया गया है कि एमएलए/ एमपी से जुड़े सीबीआई कोर्ट में 18 मामले में दो मामले निष्पादन किए गए हैं. 16 मामले अभी भी लंबित हैं. वर्ष 2022 में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत से दो मामले निष्पादित किए गए हैं. इनमें एक मामला बंधु तिर्की की आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है. सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 अप्रैल 2022 को निष्पादित किया गया. वही लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले (आरसी 47 A/ 96) को 15 फरवरी 2022 को निष्पादित किया गया. बता दे कि हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि एमपी / एमएलए से संबंधित सीबीआई कोर्ट में जो भी मुकदम चल रहा है, उसकी प्रगति रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत करें.

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