रांची: कतरी जलाशय के विस्थापितों की नौकरी की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में राज्य सरकार के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. उन्होंने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और जल संसाधन सचिव को हाजिर होने का आदेश दिया है. अदालत ने दोनों अधिकारी को 20 जुलाई को मामले की सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाजिर होने के आदेश दिये हैं. उन्हें हाजिर होकर यह बताने को कहा है कि अभी तक विस्थापितों को क्यों नहीं नौकरी दी गई है?
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झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश एस.एन. प्रसाद की डबल बेंच में विस्थापितों को नौकरी देने के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अभी तक विस्थापित को नौकरी नहीं देने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और मुख्य सचिव और जल संसाधन सचिव को अगली सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर होने का आदेश दिया है. अदालत ने इनसे पूछा है कि जब 3 विस्थापितों को नौकरी दे दी गई है तो प्रार्थी को कोर्ट के आदेश पर नौकरी क्यों नहीं दी गई? मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी.