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झारखंड सरकार के आदेश को हाई कोर्ट ने किया रद्द, खनन पदाधिकारी को मिली राहत - रांची न्यूज

झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें 2013 में लोहरदगा में पदस्थापित खनन पदाधिकारी पर कार्रवाई के आदेश दिए गए थे. लोहरदगा के तत्कालीन खनन पदाधिकारी ने विभागीय आदेश को चुनौती दी थी, जिसपर अदालत ने फैसला सुनाया है.

order of Jharkhand government
झारखंड सरकार के आदेश को हाई कोर्ट ने किया रद्द
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Published : Dec 22, 2021, 12:40 PM IST

रांचीः लोहरदगा में 2013 में पदस्थापित जिला खनन पदाधिकारी की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद झारखंड सरकार के खनन विभाग की ओर से दिए गए विभागीय कार्रवाई के आदेश को रद्द कर दिया है. अदालत ने माना कि विभागीय कार्रवाई में दिया गया आदेश नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है. अदालत के फैसले से खनन पदाधिकारी को बड़ी राहत मिली है.

यह भी पढ़ेंःनियुक्ति नियमावली संबंधित मूल रिकॉर्ड पेश नहीं किए जाने पर हाई कोर्ट नाराज, कहा- आदेश को हल्के में ना लें

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वर्ष 2013 में विभागीय कार्रवाई शुरू की गई और वर्ष 2014 में दोषी करार देते हुए प्रार्थी के वेतन की बढ़ोतरी पर रोक लगाने की सजा दी गई. विभागीय कार्रवाई के दौरान तीन बार जांच पदाधिकारी बदले गए. इसके अलावे प्रार्थी का पक्ष भी नहीं सुना गया. यह न्याय के खिलाफ और असंवैधानिक है. विभागीय आदेश को रद्द कर दिया जाए. वहीं सरकार के अधिवक्ता ने बताया कि विभागीय कार्रवाई नियमानुसार की गई है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अपना फैसला सुनाया.

जानकारी देते अधिवक्ता

विभागीय आदेश को दी गई थी चुनौती

बता दें कि 2013 में याचिकाकर्ता टशन विद्यार्थी पर विभागीय कार्रवाई की गई थी. विभागीय कार्रवाई में वेतन बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई. इस कार्रवाई के खिलाफ टशन विद्यार्थी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की. इस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें विभागीय आदेश को निरस्त कर दिया गया है.

रांचीः लोहरदगा में 2013 में पदस्थापित जिला खनन पदाधिकारी की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद झारखंड सरकार के खनन विभाग की ओर से दिए गए विभागीय कार्रवाई के आदेश को रद्द कर दिया है. अदालत ने माना कि विभागीय कार्रवाई में दिया गया आदेश नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है. अदालत के फैसले से खनन पदाधिकारी को बड़ी राहत मिली है.

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झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वर्ष 2013 में विभागीय कार्रवाई शुरू की गई और वर्ष 2014 में दोषी करार देते हुए प्रार्थी के वेतन की बढ़ोतरी पर रोक लगाने की सजा दी गई. विभागीय कार्रवाई के दौरान तीन बार जांच पदाधिकारी बदले गए. इसके अलावे प्रार्थी का पक्ष भी नहीं सुना गया. यह न्याय के खिलाफ और असंवैधानिक है. विभागीय आदेश को रद्द कर दिया जाए. वहीं सरकार के अधिवक्ता ने बताया कि विभागीय कार्रवाई नियमानुसार की गई है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अपना फैसला सुनाया.

जानकारी देते अधिवक्ता

विभागीय आदेश को दी गई थी चुनौती

बता दें कि 2013 में याचिकाकर्ता टशन विद्यार्थी पर विभागीय कार्रवाई की गई थी. विभागीय कार्रवाई में वेतन बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई. इस कार्रवाई के खिलाफ टशन विद्यार्थी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की. इस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें विभागीय आदेश को निरस्त कर दिया गया है.

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