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गैर अनुसूचित जिले के हाई स्कूल में शिक्षक नियुक्ति मामले पर हाई कोर्ट गंभीर, सरकार से पूछा- कब तक होगी नियुक्ति?

झारखंड हाई कोर्ट (Hearing in Jharkhand High Court) में गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूल में शिक्षक नियुक्ति मामले में दायर अवमाननावाद याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के जवाब से असंतुष्टि जाहिर करते हुए शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है.

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झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Oct 8, 2021, 10:20 PM IST

रांची: राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूल में शिक्षक नियुक्ति मामले में दायर अवमाननावाद याचिका पर सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट (Hearing in Jharkhand High Court) में मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के शिक्षक की नियुक्ति शीघ्र प्रारंभ कर दी जाएगी. अदालत ने राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है. उन्हें अपने जवाब में यह बताने को कहा है कि यह कब तक पूरी कर ली जाएगी.

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वहीं अदालत ने सरकार से पूछा है कि अन्य संस्कृत संगीत विषय के शिक्षक की नियुक्ति कब तक की जाएगी. इस मामले में 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.

शिक्षक नियुक्ति मामले पर सुनवाई

न्यायाधीश डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में हुई सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के पूर्व के आदेश के आलोक में महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार गैर अनुसूचित जिले में हाई स्कूल के इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू कर देगी. अदालत ने सरकार के इस मौखिक जवाब पर असंतुष्टि व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को लिखित शपथ पत्र अदालत में पेश करने को कहा है. जिसमें उन्हें यह बताने को कहा है कि वह किस तारीख तक नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे.

4 सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश

अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि दो ही विषय का क्यों? अन्य विषय के हाईस्कूल शिक्षक की नियुक्ति पर क्यों नहीं अस्पष्ट कुछ जानकारी दी जा रही है. जिस पर सरकार की ओर से बताया गया कि अभी संस्कृत और अन्य विषयों की नियुक्ति पर निर्णय नहीं लिया गया है. अदालत ने 4 सप्ताह का समय देते हुए सरकार को तिथि वार जवाब पेश करने को कहा है.

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याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में दायर की है अवमाननावाद याचिका

याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर नियुक्ति की मांग की है. उनका कहना है कि हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित हो गया है. इसके बावजूद भी नियुक्ति नहीं की जा रही है. जिस पर अदालत ने राज्य सरकार को समय देते हुए निर्णय लेने का निर्देश दिया था. लेकिन राज्य सरकार ने उस मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया. उसके बाद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में अवमाननावाद याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने को कहा था.

रांची: राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूल में शिक्षक नियुक्ति मामले में दायर अवमाननावाद याचिका पर सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट (Hearing in Jharkhand High Court) में मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के शिक्षक की नियुक्ति शीघ्र प्रारंभ कर दी जाएगी. अदालत ने राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है. उन्हें अपने जवाब में यह बताने को कहा है कि यह कब तक पूरी कर ली जाएगी.

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वहीं अदालत ने सरकार से पूछा है कि अन्य संस्कृत संगीत विषय के शिक्षक की नियुक्ति कब तक की जाएगी. इस मामले में 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.

शिक्षक नियुक्ति मामले पर सुनवाई

न्यायाधीश डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में हुई सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के पूर्व के आदेश के आलोक में महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार गैर अनुसूचित जिले में हाई स्कूल के इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू कर देगी. अदालत ने सरकार के इस मौखिक जवाब पर असंतुष्टि व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को लिखित शपथ पत्र अदालत में पेश करने को कहा है. जिसमें उन्हें यह बताने को कहा है कि वह किस तारीख तक नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे.

4 सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश

अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि दो ही विषय का क्यों? अन्य विषय के हाईस्कूल शिक्षक की नियुक्ति पर क्यों नहीं अस्पष्ट कुछ जानकारी दी जा रही है. जिस पर सरकार की ओर से बताया गया कि अभी संस्कृत और अन्य विषयों की नियुक्ति पर निर्णय नहीं लिया गया है. अदालत ने 4 सप्ताह का समय देते हुए सरकार को तिथि वार जवाब पेश करने को कहा है.

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याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में दायर की है अवमाननावाद याचिका

याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर नियुक्ति की मांग की है. उनका कहना है कि हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित हो गया है. इसके बावजूद भी नियुक्ति नहीं की जा रही है. जिस पर अदालत ने राज्य सरकार को समय देते हुए निर्णय लेने का निर्देश दिया था. लेकिन राज्य सरकार ने उस मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया. उसके बाद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में अवमाननावाद याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने को कहा था.

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