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लालू यादव के वायरल ऑडियो मामले में 4 दिसंबर को हो सकती है सुनवाई, अधिवक्ता राजीव कुमार ने किया आग्रह - लालू यादव का वायरल ऑडियो

लालू यादव के वायरल ऑडियो क्लिप मामले में 4 दिसंबर को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है. अधिवक्ता राजीव कुमार ने झारखंड हाई कोर्ट से ई-मेल के माध्यम आवेदन देकर मामले की विशेष सुनवाई का आग्रह किया है.

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लालू यादव
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Published : Dec 1, 2020, 3:19 PM IST

रांची: विधायक ललन पासवान को फोन से लालू प्रसाद की ओर से स्पीकर चुनाव में अनुपस्थित रहने और चुने गए नीतीश सरकार को गिराने के संबंधी वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर 4 दिसंबर को सुनवाई हो सकती है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने झारखंड हाई कोर्ट से ई-मेल के माध्यम आवेदन देकर मामले की विशेष सुनवाई का आग्रह किया है.

देखिए पूरी खबर

वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर याचिकाकर्ता अनुरंजन अशोक ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. याचिका के माध्यम से उन्होंने अदालत को यह बताया है कि लालू प्रसाद किस तरह से जेल में रहते हुए बिहार में चुने गए सरकार को गिराने और विधायक को धमकी देने की बात कर रहे हैं. इसलिए इस मामले की जांच एनआईए से कराई जानी चाहिए.

ये भी पढ़ें: पलामू: एचआईवी मरीजों के मिलने का औसत हुआ कम, एचआईवी के एक्टिव मरीजों की संख्या 945

बता दें कि पिछले 24 नवंबर को एक वायरल ऑडियो क्लिप का हवाला देते हुए बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ट्वीट किया था. उसके बाद वायरल ऑडियो क्लिप मीडिया में आ जाने के बाद याचिकाकर्ता अनुरंजन अशोक ने 26 नवंबर को जनहित याचिका दायर की थी. उसी जनहित याचिका पर सुनवाई की मांग को लेकर अधिवक्ता ने विशेष सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में आवेदन दिया है. हाई कोर्ट के निर्देश पर मामले की सुनवाई हो सकती है.

रांची: विधायक ललन पासवान को फोन से लालू प्रसाद की ओर से स्पीकर चुनाव में अनुपस्थित रहने और चुने गए नीतीश सरकार को गिराने के संबंधी वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर 4 दिसंबर को सुनवाई हो सकती है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने झारखंड हाई कोर्ट से ई-मेल के माध्यम आवेदन देकर मामले की विशेष सुनवाई का आग्रह किया है.

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वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर याचिकाकर्ता अनुरंजन अशोक ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. याचिका के माध्यम से उन्होंने अदालत को यह बताया है कि लालू प्रसाद किस तरह से जेल में रहते हुए बिहार में चुने गए सरकार को गिराने और विधायक को धमकी देने की बात कर रहे हैं. इसलिए इस मामले की जांच एनआईए से कराई जानी चाहिए.

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बता दें कि पिछले 24 नवंबर को एक वायरल ऑडियो क्लिप का हवाला देते हुए बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ट्वीट किया था. उसके बाद वायरल ऑडियो क्लिप मीडिया में आ जाने के बाद याचिकाकर्ता अनुरंजन अशोक ने 26 नवंबर को जनहित याचिका दायर की थी. उसी जनहित याचिका पर सुनवाई की मांग को लेकर अधिवक्ता ने विशेष सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में आवेदन दिया है. हाई कोर्ट के निर्देश पर मामले की सुनवाई हो सकती है.

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