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सिविल जज जूनियर डिविजन परीक्षा के उत्तर पुस्तिका में गड़बड़ी मामले में सुनवाई, कोर्ट ने किया निष्पादित

झारखंड हाई कोर्ट में सिविल जज जूनियर डिविजन परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में अंक देने में गड़बड़ी करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने उत्तर पुस्तिका को देखकर उसका अवलोकन के पश्चात यह माना कि उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं है. याचिका को निष्पादित कर दिया.

Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Nov 28, 2020, 2:58 AM IST

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा लिए गए सिविल जज जूनियर डिविजन परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में अंक देने में गड़बड़ी के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा अदालत में उत्तर पुस्तिका सील बंद पेश किया गया. अदालत ने उत्तर पुस्तिका को देखकर उसका अवलोकन के पश्चात यह माना कि उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं है. याचिका को निष्पादित कर दिया.

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा लिए गए सिविल जज जूनियर डिविजन परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में अंक देने में गड़बड़ी करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान लोक सेवा आयोग के द्वारा अदालत में मुख्य परीक्षा के सील बंद उत्तर पुस्तिका पेश की गई. अदालत ने उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर संतुष्टि जताते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया. पूर्व में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अंकपत्र में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया था, उसके बाद अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग को उत्तर पुस्तिका अदालत में पेश करने को कहा था. इसके साथ ही जांच करने वाले अधिकारी से संबंधित नियम भी अदालत में पेश करने को कहा था. लोक सेवा आयोग के द्वारा अदालत में उत्तर पुस्तिका पेश किया गया, जिस पर अदालत ने संतुष्टि जाहिर करते हुए याचिका को निष्पादित किया. मामले पर गुरुवार को सुनवाई की गई थी. शुक्रवार को आदेश दिया गया है.

ये भी पढ़ें: धनबाद सांसद पीएन सिंह को जान का खतरा, जिला पुलिस ने घर में सीसीटीवी लगाने के दिए निर्देश

बता दें कि याचिकाकर्ता सुरभि कुमारी ने सिविल जज जूनियर डिविजन परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में अंक देने में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने जेपीएससी को उत्तर पुस्तिका और नियम अदालत में पेश करने को कहा था. उसी आदेश के आलोक में उत्तर पुस्तिका प्रस्तुत किया गया, जिसको देखने पर अदालत ने याचिका निष्पादित की.

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा लिए गए सिविल जज जूनियर डिविजन परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में अंक देने में गड़बड़ी के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा अदालत में उत्तर पुस्तिका सील बंद पेश किया गया. अदालत ने उत्तर पुस्तिका को देखकर उसका अवलोकन के पश्चात यह माना कि उत्तर पुस्तिका में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं है. याचिका को निष्पादित कर दिया.

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा लिए गए सिविल जज जूनियर डिविजन परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में अंक देने में गड़बड़ी करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान लोक सेवा आयोग के द्वारा अदालत में मुख्य परीक्षा के सील बंद उत्तर पुस्तिका पेश की गई. अदालत ने उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर संतुष्टि जताते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया. पूर्व में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अंकपत्र में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया था, उसके बाद अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग को उत्तर पुस्तिका अदालत में पेश करने को कहा था. इसके साथ ही जांच करने वाले अधिकारी से संबंधित नियम भी अदालत में पेश करने को कहा था. लोक सेवा आयोग के द्वारा अदालत में उत्तर पुस्तिका पेश किया गया, जिस पर अदालत ने संतुष्टि जाहिर करते हुए याचिका को निष्पादित किया. मामले पर गुरुवार को सुनवाई की गई थी. शुक्रवार को आदेश दिया गया है.

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बता दें कि याचिकाकर्ता सुरभि कुमारी ने सिविल जज जूनियर डिविजन परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में अंक देने में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने जेपीएससी को उत्तर पुस्तिका और नियम अदालत में पेश करने को कहा था. उसी आदेश के आलोक में उत्तर पुस्तिका प्रस्तुत किया गया, जिसको देखने पर अदालत ने याचिका निष्पादित की.

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