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रिम्स में नियुक्ति को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने रिम्स प्रशासन से मांगा जवाब - राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची

राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में पिछले वर्ष हुए तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मियों की नियुक्ति में नियम की अनदेखी का आरोप लगाते हुए नियुक्ति को रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद रिम्स प्रशासन को जवाब पेश करने को कहा है.

Hearing in HC on petition seeking cancellation of appointment in RIMS
रिम्स में नियुक्ति को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई
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Published : Sep 15, 2020, 9:10 PM IST

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में रिम्स में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति में नियम की अनदेखी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, सरकार के अधिवक्ता और रिम्स के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद रिम्स प्रशासन को 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है, जवाब आने के बाद मामले पर आगे की सुनवाई की जाएगी.

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पिछले वर्ष रिम्स में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी. नियुक्ति की आधी प्रक्रिया ही हुई है और आधी प्रक्रिया लंबित है. इसी नियुक्ति को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है. इस मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने रिम्स से जवाब मांगा है.

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में रिम्स में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति में नियम की अनदेखी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, सरकार के अधिवक्ता और रिम्स के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद रिम्स प्रशासन को 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है, जवाब आने के बाद मामले पर आगे की सुनवाई की जाएगी.

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पिछले वर्ष रिम्स में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी. नियुक्ति की आधी प्रक्रिया ही हुई है और आधी प्रक्रिया लंबित है. इसी नियुक्ति को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है. इस मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने रिम्स से जवाब मांगा है.

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