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प्रदीप यादव दल बदल मामला: जानिए स्पीकर कोर्ट में क्या हुआ - दलबदल मामले की सुनवाई

झारखंड विधानसभा न्यायाधिकरण में प्रदीप यादव से जुड़ें दलबदल मामले की सुनवाई (pradeep yadav defection case) हुई. न्यायाधिकरण ने प्रपोज इश्यू फ्रेम करने के लिए अगली तिथि तक सुनवाई स्थगित कर दी है.

harkhand Assembly Tribunal
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Published : Jun 14, 2022, 1:17 PM IST

Updated : Jun 14, 2022, 5:58 PM IST

रांचीः विधायक प्रदीप यादव दलबदल मामले में विधानसभा न्यायाधिकरण में सुनवाई (Jharkhand Assembly Tribunal) हुई. स्पीकर रवींद्रनाथ महतो की मौजूदगी में हुई सुनवाई के दौरान समरीलाल, विनोद शर्मा और सरोज सिंह की ओर से रिज्वांइडर फाइल किया गया. न्यायाधिकरण ने प्रपोज इश्यू फ्रेम करने के लिए अगली तिथि तक सुनवाई स्थगित कर दी है.

इसे भी पढ़ें- जानिये दल बदल मामले में विधानसभा न्यायाधीकरण में सुनवाई में क्या हुआ



मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से विधायक प्रदीप यादव मामले में विधानसभा न्यायाधिकरण में सुनवाई हुई. इस दौरान स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो ने कहा कि यह सुनवाई दसवीं अनुसूची के तहत हो रही है दसवीं अनुसूची के जो प्रावधान है उन्हें अधिवक्ता अच्छी तरह समझ लें और उसी मर्यादा के अनुरूप व्यवहार करें. सुनवाई के दौरान अधिवक्ता आरएन सहाय ने न्यायाधिकरण से इश्यू फ्रेम के लिए एक सप्ताह का समय मांगा, साथ ही वर्चुअल सुनवाई के बदले अब फिजिकल सुनवाई कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद अब सभी न्यायिक कार्य फिजिकल चल रहा है इसलिए न्यायाधिकरण में चल रहे केसों की सुनवाई भी शीघ्र पूरा करने के लिए फिजिकल सुनवाई शुरू करनी चाहिए.

देखें पूरी खबर


बंधु और प्रदीप यादव पर हैं न्यायाधिकरण में तीन मामलेः बंधु तिर्की और प्रदीप यादव के दल बदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष न्यायाधिकरण में तीन मामले चल रहे हैं. यह कंप्लेंन भाजपा के महासचिव विनोद शर्मा, भाजपा के कांके विधायक समरीलाल और भाजपा प्रवक्ता सरोज सिंह की ओर से दर्ज की गई है. स्पीकर ने तीनों याचिका की सुनवाई मंगलवार को एक साथ की है. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें रखने की बात कही है. दलील रखने के बाद विधानसभा अध्यक्ष इश्यू फ्रेम करेंगे. बहरहाल मामले की सुनवाई जारी है और न्यायाधिकरण इसकी अगली सुनवाई अभी निर्धारित नहीं की है. गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई दिसंबर 2021 में हुई थी जिसके 06 महीने बाद मंगलवार (14 जून) को इसकी सुनवाई हुई है.

रांचीः विधायक प्रदीप यादव दलबदल मामले में विधानसभा न्यायाधिकरण में सुनवाई (Jharkhand Assembly Tribunal) हुई. स्पीकर रवींद्रनाथ महतो की मौजूदगी में हुई सुनवाई के दौरान समरीलाल, विनोद शर्मा और सरोज सिंह की ओर से रिज्वांइडर फाइल किया गया. न्यायाधिकरण ने प्रपोज इश्यू फ्रेम करने के लिए अगली तिथि तक सुनवाई स्थगित कर दी है.

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मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से विधायक प्रदीप यादव मामले में विधानसभा न्यायाधिकरण में सुनवाई हुई. इस दौरान स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो ने कहा कि यह सुनवाई दसवीं अनुसूची के तहत हो रही है दसवीं अनुसूची के जो प्रावधान है उन्हें अधिवक्ता अच्छी तरह समझ लें और उसी मर्यादा के अनुरूप व्यवहार करें. सुनवाई के दौरान अधिवक्ता आरएन सहाय ने न्यायाधिकरण से इश्यू फ्रेम के लिए एक सप्ताह का समय मांगा, साथ ही वर्चुअल सुनवाई के बदले अब फिजिकल सुनवाई कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद अब सभी न्यायिक कार्य फिजिकल चल रहा है इसलिए न्यायाधिकरण में चल रहे केसों की सुनवाई भी शीघ्र पूरा करने के लिए फिजिकल सुनवाई शुरू करनी चाहिए.

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बंधु और प्रदीप यादव पर हैं न्यायाधिकरण में तीन मामलेः बंधु तिर्की और प्रदीप यादव के दल बदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष न्यायाधिकरण में तीन मामले चल रहे हैं. यह कंप्लेंन भाजपा के महासचिव विनोद शर्मा, भाजपा के कांके विधायक समरीलाल और भाजपा प्रवक्ता सरोज सिंह की ओर से दर्ज की गई है. स्पीकर ने तीनों याचिका की सुनवाई मंगलवार को एक साथ की है. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें रखने की बात कही है. दलील रखने के बाद विधानसभा अध्यक्ष इश्यू फ्रेम करेंगे. बहरहाल मामले की सुनवाई जारी है और न्यायाधिकरण इसकी अगली सुनवाई अभी निर्धारित नहीं की है. गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई दिसंबर 2021 में हुई थी जिसके 06 महीने बाद मंगलवार (14 जून) को इसकी सुनवाई हुई है.

Last Updated : Jun 14, 2022, 5:58 PM IST
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