रांची: स्थानीयता की मांग को लेकर विधानसभा घेराव करने के मामले में राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो सहित विधायक और कई नेताओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. विधानसभा घेराव मामले को लेकर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, विधायक लंबोदर महतो सहित हजारों कार्यकर्ताओं पर रांची के नगड़ी थाने में आईपीसी की धारा 143, 149, 341, 329, 186 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
आजसू सुप्रीमो सहित अन्य पर प्राथमिकी विधानसभा की सुरक्षा में प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट सह मांडर बीडीओ सुलेमान अंसारी के द्वारा दर्ज करवाई गई है. नगड़ी थाने में दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि 7 मार्च को अनुमंडल पदाधिकारी रांची के द्वारा निर्देश दिया गया कि रिंग रोड दलादिली चौक के पास सैकड़ों आजसू कार्यकर्ता सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं. वहां दंडाधिकारी के रूप में इन्हीं पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति नहीं रहने की वजह से उन्हें वहां भेजा गया. वे दल बल के साथ वहां पहुंचे तो देखा हजारों आजसू कार्यकर्ताओं का हुजूम विधानसभा की ओर बढ़ रहा है. उन्हें रोकने पर सड़क में ही धरने पर बैठ गए और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे. इसके बाद आजसू कार्यकर्ताओं का हुजूम विधानसभा की ओर बढ़ने लगा. बार-बार पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट के समझाने के बावजूद नहीं माने.
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प्रथामिकी में कहा गया है कि प्रदर्शन की वजह से सड़क जाम रहा और करीब 3 घंटे तक आवागमन बाधित रहा, इससे आम जनता को परेशानी हुई. इस दौरान आजसू कार्यकर्ताओं ने उग्र होकर ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मियों और मजिस्ट्रेट से भी धक्का-मुक्की की. बैरिकेडिंग और ट्रैफिक स्लाइडर को तोड़ दिया. इसके बाद विधानसभा की ओर बड़ा हुजूम निकल गया. आजसू कार्यकर्ताओं के द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डाला गया और सरकारी संपत्ति तोड़ा गया. इसके अलावा बिना मास्क और सामाजिक दूरी का पालन किए हजारों की संख्या में भीड़ लगाया गया.
दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि आजसू कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद लगभग 300 की संख्या में विधानसभा के 500 मीटर के दायरे तक पहुंच गए. जबकि अनुमंडल दंडाधिकारी रांची ने विधानसभा परिसर से 750 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की थी. इस विरोध प्रदर्शन में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, गोमिया विधायक लंबोदर महतो, हकीम अंसारी, मुजिबुल अंसारी सहित हजारों कार्यकर्ताओं के द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया. सभी बड़े नेताओं के नाम प्राथमिकी में दर्ज हैं.