रांची: वैश्विक महामारी कोविड-19 के विरुद्ध जंग में झारखंड सरकार का नगर विकास औरआवास विभाग पूरी तरह से राज्य के सभी नगर निकायों के साथ खड़ा है. नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार ने सभी निकाय को 20 अप्रैल से MH1 की गाइडलाइन नंबर 16 और 17 के को फॉलो करते हुए अपने अपने क्षेत्र में काम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है और किसी भी तरह की समस्या होने पर उस जिले के उपायुक्त से संपर्क करने की बात कही है. इसके साथ ही नगर निकायों के सामने आ रही वित्तीय कठिनाइयों के मामले पर भी निर्देश दिए गए हैं.
विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे ने कहा है कि सभी नगर निकायों को भी पूर्व में ही निर्देशित किया गया है कि वह अपने आंतरिक वित्तीय संस्थानों से संग्रहित राशि को कोरोना वायरस के विरुद्ध चल रहे अभियान और पर्सनल प्रोजेक्ट इक्विपमेंट की खरीदारी और सेनेटाइजेशन में खर्च करें. यह पूरी राशि बाद में विभाग की ओर से निकायों को आवंटित करा दी जाएगी. उन्होंने कहा कि रांची की मेयर ने कहा है कि उनके पास अगले 3 माह तक खर्च के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है. बावजूद उसके विभाग इस अवधि से पहले ही रांची नगर निगम और अन्य निकायों को द्वारा कोविड-19 से संबंधित गतिविधियों में किए जाने वाले खर्च की राशि निकायों को आवंटित कर देगी. इस संबंध में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है.
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वहीं, MH1 की गाइडलाइन नंबर 16 और 17 को फॉलो करते हुए अपने अपने क्षेत्र में काम सुनिश्चित करने को भी कहा गया है. जिसमें 16 के तहत ग्रामीण इलाके में नगर निगम के क्षेत्र के बाहर पथ निर्माण, सिंचाई परियोजना, भवन और लघु और मध्यम उद्योग समेत समस्त प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं और औद्योगिक परिसंपत्तियों आधारित सभी प्रकार की परियोजनाएं,रेवेन्यू एनर्जी परियोजना से संबंधित निर्माण कार्य, नगर निगम क्षेत्र की सीमा के तहत ऐसे निर्माण कार्य जारी रखा जा सकता है. जहां मजदूर साइट पर मौजूद हो, बाहर से लाए जाने की जरूरत ना हो.
वहीं, 17 के अनुसार निजी वाहनों के आवश्यक वस्तुओं के परिचालन, आपातकालीन सेवा के लिए परिचालन, चिकित्सकीय और पशु सेवाओं को सम्मिलित करते हुए अनुमति प्रदान की जाएगी. चारपहिया वाहनों के प्रकरण में ड्राइवर के अतिरिक्त पीछे एक सीट पर मात्र एक व्यक्ति के लिए और दो पहिया वाले वाहन के प्रकरण के केवल वाहन चालक की अनुमति होगी. राज्य, केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय प्राधिकार के निर्देश के अनुसार छूट दी गई श्रेणियों में सभी व्यक्तियों को कार्यस्थल पर जाने और वापस आने की अनुमति होगी.