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पूर्व विधायक अशोक सिंह की हत्या मामले में फैसला टला, 28 को होगी सुनवाई

बिहार में राजद के पूर्व विधायक अशोक सिंह की हत्या में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की अपील पर झारखंड हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई में शुक्रवार को फैसला नहीं आ सका. अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी.

Decision on Prabhunath Singh's case deferred in Jharkhand High Court, news of Jharkhand High Court, Hearing in Jharkhand High Court on Prabhunath Singh case, झारखंड हाई कोर्ट में प्रभुनाथ सिंह के मामले पर टला फैसला, झारखंड हाई कोर्ट की खबरें, प्रभुनाथ सिंह के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Aug 21, 2020, 5:25 PM IST

रांची: बिहार में विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई में शुक्रवार को फैसला नहीं आ सका. इससे पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की भाग्य का फैसला टल गया. अब हाई कोर्ट 28 अगस्त को इस मामले में फैसला सुनाएगा. इससे पहले हजारीबाग की निचली अदालत ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह सहित अन्य दो अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

देखें पूरी खबर

पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने बताया कि पूर्व सांसद और विधायक अशोक सिंह की हत्या में निचली अदालत ने प्रभुनाथ सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वे वर्तमान में हजारीबाग जेल में बंद हैं. पूर्व सांसद ने हजारीबाग की निचली अदालत की ओर से दी गई आजीवन कारावास की सजा के विरोध में हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की है. उसी अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई पूरी कर ली गई थी, फैसले की तिथि मुकर्रर की गई थी. लेकिन किसी तकनीकी कारण से फैसला नहीं सुनाया जा सका. फैसला सुनाने की अगली तिथि 28 अगस्त तय की गई है.

ये भी पढ़ें- चतरा में दो युवकों की बेरहमी से पिटाई में 3 गिरफ्तार, सीएम ने दिए थे कार्रवाई के निर्देश

बम से हमला कर हत्या का आरोप था
बता दें कि विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में हजारीबाग की अदालत ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह सहित अन्य दो अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. अदालत ने पटना में विधायक अशोक सिंह पर बम से हमला कर हत्या करने के लगाए गए आरोप में सांसद को दोषी माना था. इससे पहले विधायक की पत्नी की गुहार पर केस को पटना से हजारीबाग स्थानांतरित किया गया था.

रांची: बिहार में विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई में शुक्रवार को फैसला नहीं आ सका. इससे पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की भाग्य का फैसला टल गया. अब हाई कोर्ट 28 अगस्त को इस मामले में फैसला सुनाएगा. इससे पहले हजारीबाग की निचली अदालत ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह सहित अन्य दो अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

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पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने बताया कि पूर्व सांसद और विधायक अशोक सिंह की हत्या में निचली अदालत ने प्रभुनाथ सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वे वर्तमान में हजारीबाग जेल में बंद हैं. पूर्व सांसद ने हजारीबाग की निचली अदालत की ओर से दी गई आजीवन कारावास की सजा के विरोध में हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की है. उसी अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई पूरी कर ली गई थी, फैसले की तिथि मुकर्रर की गई थी. लेकिन किसी तकनीकी कारण से फैसला नहीं सुनाया जा सका. फैसला सुनाने की अगली तिथि 28 अगस्त तय की गई है.

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बम से हमला कर हत्या का आरोप था
बता दें कि विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में हजारीबाग की अदालत ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह सहित अन्य दो अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. अदालत ने पटना में विधायक अशोक सिंह पर बम से हमला कर हत्या करने के लगाए गए आरोप में सांसद को दोषी माना था. इससे पहले विधायक की पत्नी की गुहार पर केस को पटना से हजारीबाग स्थानांतरित किया गया था.

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