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आधुनिक पावर के मैनेजिंग डायरेक्टर को कोर्ट से झटका, गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज

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Published : Feb 5, 2020, 10:47 AM IST

टेरर फंडिंग मामले को लेकर अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. मामले में महेश अग्रवाल की ओर से दायर गिरफ्तारी वारंट खारिज करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.

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ट्रेडर फिटंग मामला

रांची: टेरर फंडिंग मामले में आधुनिक पावर के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश अग्रवाल को एनआईए की विशेष अदालत से बड़ा झटका लगा है. एनआईए की विशेष न्यायाधीश प्रधान न्याययुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने महेश अग्रवाल की गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है.

वीडियो में देखिए पूरी खबर

आधुनिक पावर के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश अग्रवाल ने एनआईए कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट को खारिज करने को लेकर याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि इस मामले में वह निर्दोष हैं, जिस पर अदालत के ने एनआईए से जवाब पेश करने को कहा था. दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद बीते 1 फरवरी को फैसला सुरक्षित कर लिया गया था.

ये भी पढ़ें- देश को बंटवारे से बचाइए, NRC लागू करिए: निशिकांत दुबे

इस मामले पर अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए महेश अग्रवाल की ओर से दायर गिरफ्तारी वारंट खारिज करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. एनआईए की विशेष अदालत ने महेश अग्रवाल के खिलाफ 17 जनवरी को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. महेश अग्रवाल की ओर से वारंट खारिज करने के लिए अदालत में याचिका दाखिल की गई थी. इसमें पीएलएफआई नक्सली दिनेश गोप सहित आधा दर्जन को आरोपी बनाया गया है.

रांची: टेरर फंडिंग मामले में आधुनिक पावर के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश अग्रवाल को एनआईए की विशेष अदालत से बड़ा झटका लगा है. एनआईए की विशेष न्यायाधीश प्रधान न्याययुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने महेश अग्रवाल की गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है.

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आधुनिक पावर के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश अग्रवाल ने एनआईए कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट को खारिज करने को लेकर याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि इस मामले में वह निर्दोष हैं, जिस पर अदालत के ने एनआईए से जवाब पेश करने को कहा था. दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद बीते 1 फरवरी को फैसला सुरक्षित कर लिया गया था.

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इस मामले पर अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए महेश अग्रवाल की ओर से दायर गिरफ्तारी वारंट खारिज करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. एनआईए की विशेष अदालत ने महेश अग्रवाल के खिलाफ 17 जनवरी को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. महेश अग्रवाल की ओर से वारंट खारिज करने के लिए अदालत में याचिका दाखिल की गई थी. इसमें पीएलएफआई नक्सली दिनेश गोप सहित आधा दर्जन को आरोपी बनाया गया है.

Intro:आधुनिक पावर के मैनेजिंग डायरेक्टर को एनआईए कोर्ट से लगा झटका, वारंट खारिज करने वाली याचिका को किया खारिज

रांची


ट्रेडर फिटिंग मामले में आधुनिक पावर के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश अग्रवाल को एनआईए की विशेष अदालत से बड़ा झटका लगा है एनआईए की विशेष न्यायाधीश प्रधान न्याययुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने महेश अग्रवाल के द्वारा दायर गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है आधुनिक पावर के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश अग्रवाल के द्वारा एनआईए कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट को खारिश करने को लेकर याचिका दायर की गई थी जिस पर उनके द्वारा कहा गया था कि इस मामले में वह निर्दोष है जिस पर अदालत के द्वारा एनआईए के जवाब पेश करने को कहा था दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद बीते 1 फरवरी को फैसला सुरक्षित कर लिया गया था जिस पर अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए महेश अग्रवाल की ओर से दायर गिरफ्तारी वारंट खारिज करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।




Body:एनआईए की विशेष अदालत ने महेश अग्रवाल के खिलाफ 17 जनवरी को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था महेश अग्रवाल की ओर से वारंट खारिज करने के लिए अदालत में याचिका दाखिल की गई थी इसमें पीएलएफआई नक्सली दिनेश गोप सहित आधा दर्जन को आरोपी बनाया गया है


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