रांची: 19 नवंबर को झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने बैठक की. विनय चौबे ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण को लेकर कई दिशा निर्देश दिए हैं. जिसका पालन किया जाना है. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के सिलसिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है. इसके साथ ही बिना निश्चित कारण के पचास हजार रुपए से अधिक नकदी लेकर चलने और बड़े उपहार लेने-देने से बचें.
गैर कानूनी सामान या नकद राशि होगी जब्त
उड़नदस्ता टीम, स्थैतिक निगरानी टीम और प्रवर्तन एजेंसियों ने यदि जांच के दौरान किसी वाहन से 50 हजार रुपए से ज्यादा नकद, अवैध शराब, मादक पदार्थ, ड्रग्स, अवैध हथियार, गैर कानूनी सामान या दस हजार रुपए से ज्यादा कीमत की ऐसी उपहार सामग्री मिलती है. जिसका इस्तेमाल मतदाताओं को प्रलोभन दिए जाने के लिए किए जाने की संभावना हो तो वह जब्त की जा सकती है. ऐसे वाहनों की जांच और उसकी जब्ती की जानकारी संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी. इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी.
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तीन अधिकारियों की बनाई समिति
उन्होंने यह भी कहा कि आम लोगों की शिकायतों का निराकरण करने के लिए हर जिले में तीन अधिकारियों की समिति बनाई गई है. इस समिति में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, उप विकास आयुक्त, जिला निर्वाचन कार्यालय में व्यय अनुवीक्षण के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी और जिला कोषागार पदाधिकारी सदस्य होंगे. यह समिति ऐसे सभी मामलों का अवलोकन करेगी और जब्ती पर निर्णय लेगी. चौबे ने प्रथम चरण के मतदान की 30 नवंबर की तारीख नजदीक होने के चलते निर्वाचन से जुड़े सभी पदाधिकारियों को मतदाताओं के वोटर स्लिप उनके घरों तक प्राथमिकता के साथ पहुंचाने के भी निर्देश दिए हैं.