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बिना NOC के चल रहे सीएचसी-पीएचसी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भेजा नोटिस - झारखंड में बिना NOC के चल रहे सीएचसी

राज्य के ज्यादातर सीएचसी यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्रदूषण बोर्ड से बिना सीटीओ लिए चल रहे हैं. राजधानी रांची में कई ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिन्होंने अभी तक प्रदूषण नियंत्रण परिषद से अस्पताल चलाने का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया है.

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बिना NOC के चल रहे सीएचसी-पीएचसी
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Published : Jun 16, 2021, 8:53 PM IST

रांची: ऐसे सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल जहां पर मेडिकल वेस्टेज निकलता हो उसे झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से सीटीओ यानी कंसेंट टू ऑपरेट लेना जरूरी है. हालांकि आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि राज्य के ज्यादातर सीएचसी यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्रदूषण बोर्ड से बिना सीटीओ लिए चल रहे हैं. राजधानी रांची में कई ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिन्होंने अभी तक प्रदूषण नियंत्रण परिषद से अस्पताल चलाने का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया है.

ये भी पढ़ें- बीजेपी ने राज्यपाल को सौंपा त्राहिमाम पत्र, खनिज संपदा को बचाने की मांग


क्या कहते हैं प्रदूषण नियंत्रण के अधिकारी

झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष पीके वर्मा ने सरकारी अस्पतालों को सीटीओ जारी करने को लेकर भेजे गए नोटिस के सवाल पर कहा 2 दिन बाद पूरी जानकारी लेकर आपको बताएंगे. हालांकि उन्होंने माना कि कई अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है.

क्या कहते हैं सिविल सर्जन

रांची के सिविल सर्जन डॉ विनोद कुमार ने बताया कि ऐसे सभी अस्पताल जिनका अभी तक सीटीओ जारी नहीं हुआ है उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी है और सीटीओ के लिए निर्धारित शुल्क जमा कर दिया है अकाउंट में आ रही कुछ दिक्कत के चलते देर हो रही है.

सीटीओ नहीं होने पर फाइन का है प्रावधान

अस्पताल से निकलने वाले मेडिकल कचरे का सही प्रबंधन और प्रदूषण से बचाने के लिए प्रदूषण बोर्ड सीटीओ जारी करता है. बिना सीटीओ के चल रहे अस्पतालों पर फाइन का भी प्रावधान है.

रांची: ऐसे सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल जहां पर मेडिकल वेस्टेज निकलता हो उसे झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से सीटीओ यानी कंसेंट टू ऑपरेट लेना जरूरी है. हालांकि आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि राज्य के ज्यादातर सीएचसी यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्रदूषण बोर्ड से बिना सीटीओ लिए चल रहे हैं. राजधानी रांची में कई ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिन्होंने अभी तक प्रदूषण नियंत्रण परिषद से अस्पताल चलाने का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया है.

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क्या कहते हैं प्रदूषण नियंत्रण के अधिकारी

झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष पीके वर्मा ने सरकारी अस्पतालों को सीटीओ जारी करने को लेकर भेजे गए नोटिस के सवाल पर कहा 2 दिन बाद पूरी जानकारी लेकर आपको बताएंगे. हालांकि उन्होंने माना कि कई अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है.

क्या कहते हैं सिविल सर्जन

रांची के सिविल सर्जन डॉ विनोद कुमार ने बताया कि ऐसे सभी अस्पताल जिनका अभी तक सीटीओ जारी नहीं हुआ है उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी है और सीटीओ के लिए निर्धारित शुल्क जमा कर दिया है अकाउंट में आ रही कुछ दिक्कत के चलते देर हो रही है.

सीटीओ नहीं होने पर फाइन का है प्रावधान

अस्पताल से निकलने वाले मेडिकल कचरे का सही प्रबंधन और प्रदूषण से बचाने के लिए प्रदूषण बोर्ड सीटीओ जारी करता है. बिना सीटीओ के चल रहे अस्पतालों पर फाइन का भी प्रावधान है.

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