रांचीः पॉक्सो की विशेष अदालत ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. वहीं सहयोग करने वाले आरोपी को 7 साल की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
क्या है पूरा मामला
बता दें कि अपहरण कर 7 महीने तक आरोपी ने नाबालिग को अपने साथ रखा और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करता रहा. घटना 22 दिसंबर 2016 की है, दोपहर 3 बजे कालेश्वर महतो ने अपने दोस्त जयकुमार के साथ नाबालिक का अपहरण कर लिया और 7 माह तक अपने साथ रखा और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा. 27 अगस्त 2017 को रात 8 बजे खलारी थाना के सड़क के किनारे नाबालिक युवती को छोड़कर फरार हो गया. जिसके बाद युवती ने थाने में मामला दर्ज कराया.
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इस मामले में कालेश्वर महतो और उसके दोस्त जय कुमार को पॉक्सो की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया है. कलर्स पर महत्व को विस्तार की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 30 माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी. वहीं, जयकुमार को 7 साल की सजा और 20 हाजर रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 12 माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामले में पीड़िता की और से 31 अगस्त 2017 को खलारी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी स्पेशल पी पी ए के राय ने की. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 5 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई. वहीं बचाव पक्ष की ओर से 7 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई है.