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फर्जी तरीके से एडमिशन मामले के आरोपी को मिला बेल, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की शर्त पर जमानत - झारखंड हाई कोर्ट

झारखंड हाई कोर्ट में तकनीकी विश्वविद्यालय में फर्जी तरीके से एडमिशन मामले के आरोपी को बेल मिला है. अदालत ने उन्हें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने कि शर्त पर जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

accused in fake admission case in Technical University got bail in high court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : May 4, 2020, 7:53 PM IST

रांची: तकनीकी विश्वविद्यालय में फर्जी तरीके से एडमिशन मामले के आरोपी सऊद आलम को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उन्हें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने कि शर्त पर जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. आरोपी पर फर्जी तरीके से एडमिशन कराने के मामले में चुटिया थाना में मामला दर्ज किया गया है, उसी मामले में आरोपी हैं.

देखें पूरी खबर

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी की अदालत में तकनीकी विश्वविद्यालय में फर्जी तरीके से एडमिशन कराने के आरोपी सऊद आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने और जुर्माने की राशि एडवोकेट वेलफेयर फंड में जमा करने की शर्त पर बेल दिया है. अदालत ने उन्हें नियमित सुनवाई के दौरान अदालत के अनुसार उपस्थित होने को भी कहा है.

ये भी देखें- गृह मंत्रालय ने बताया लॉकडाउन में किसे मिलेगी बस,ट्रेन से यात्रा की इजाजत

बता दें कि सऊद आलम तकनीकी विश्वविद्यालय में फर्जी तरीके से नामांकन कराने के आरोपी हैं. रांची के सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है. पूर्व में आरोपी ने सिविल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. अदालत ने उसे खारिज कर दिया था, जिसके बाद झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

रांची: तकनीकी विश्वविद्यालय में फर्जी तरीके से एडमिशन मामले के आरोपी सऊद आलम को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उन्हें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने कि शर्त पर जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. आरोपी पर फर्जी तरीके से एडमिशन कराने के मामले में चुटिया थाना में मामला दर्ज किया गया है, उसी मामले में आरोपी हैं.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी की अदालत में तकनीकी विश्वविद्यालय में फर्जी तरीके से एडमिशन कराने के आरोपी सऊद आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने और जुर्माने की राशि एडवोकेट वेलफेयर फंड में जमा करने की शर्त पर बेल दिया है. अदालत ने उन्हें नियमित सुनवाई के दौरान अदालत के अनुसार उपस्थित होने को भी कहा है.

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बता दें कि सऊद आलम तकनीकी विश्वविद्यालय में फर्जी तरीके से नामांकन कराने के आरोपी हैं. रांची के सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है. पूर्व में आरोपी ने सिविल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. अदालत ने उसे खारिज कर दिया था, जिसके बाद झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

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