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कोविड-19 नियमों का पालन नहीं करने वाले चार दुकानदारों पर कार्रवाई, दुकानें सील

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Published : May 17, 2021, 12:20 PM IST

हजारीबाग के बरही में कुछ दुकानदार सरकार की कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं. सीओ के निरीक्षण में इसका खुलासा होने पर उन्होंने चार दुकानदारों की दुकान सील करा दीं.

Four shop sealed for violating Covid-19 guideline
चार दुकान सील

हजारीबाग: बरही में कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो सरकार के कोविड-19 नियमों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं. रविवार को बरही सीओ अरविंद देवाशीष टोप्पो बरही चौक पर निरीक्षण कर रहे थे. इस दौरान सीओ ने कई दुकानें खुली पाईं. इन दुकानों का शटर बंद कर अंदर से बिक्री की जा रही थी. सीओ ने ऐसी चार दुकानों को सील करा दिया.

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दुकानदारों के खिलाफ होगी रिपोर्ट

सील की गई दुकानों में स्थित वाल्मीकि वस्त्रालय, हरि ओम ट्रेडर्स इलेक्ट्रिकल्स, नाज इलेक्ट्रॉनिक और नाई टांड सैलून शामिल हैं. मौके पर सीओ अरविंद देवाशीष टोप्पो ने कहा कि लगातार कार्रवाई करने के बाद भी कुछ दुकानदार लापरवाही बरत रहे हैं. अब इन दुकानदारों पर कोविड-19 नियमों के आधार पर मामला भी दर्ज किया जाएगा. वहीं, उन्होंने कहा कि पहले 12 और आज चार मिलाकर कुल 16 दुकानदारों पर मामला दर्ज किया जाएगा.

ये भी पढ़ें-राजधानी रांची में ई-पास फर्जीवाड़ा, 100 रुपये लेकर दिए जा रहे फर्जी पास

बीते दिनों झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से फैलने के मद्देनजर राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम से लागू लॉकडाउन को 13 मई से और सख्ती के साथ 27 मई तक आगे बढ़ाने का फैसला किया था. इसमें 16 मई की सुबह छह बजे से पूर्व से जारी प्रतिबंधों के अतिरिक्त चार नए प्रतिबंध भी प्रभावी किए गए हैं, जिसमें अब शादी में अधिकतम 11 लोगों की मौजूदगी ही हो सकेगी, वो भी केवल अपने घरों में या कोर्ट में. इस अवसर पर किसी भी प्रकार का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा.

स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में ये प्रतिबंध

वहीं, लॉकडाउन के दौरान राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को सात दिनों का होम क्वॉरेंटाइन या संस्थागत क्वॉरेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा. यह वैसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगे. इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट बसों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा. निजी वाहनों का मूवमेंट अनुमत कार्यों के लिए ई-पास के आधार पर ही किया जा सकेगा. वहीं, जरूरी दुकानों को छोड़ सभी दुकानें बंद करने का फैसला लिया गया है, ताकि कोरोना की रफ्तार को रोका जा सके.

हजारीबाग: बरही में कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो सरकार के कोविड-19 नियमों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं. रविवार को बरही सीओ अरविंद देवाशीष टोप्पो बरही चौक पर निरीक्षण कर रहे थे. इस दौरान सीओ ने कई दुकानें खुली पाईं. इन दुकानों का शटर बंद कर अंदर से बिक्री की जा रही थी. सीओ ने ऐसी चार दुकानों को सील करा दिया.

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दुकानदारों के खिलाफ होगी रिपोर्ट

सील की गई दुकानों में स्थित वाल्मीकि वस्त्रालय, हरि ओम ट्रेडर्स इलेक्ट्रिकल्स, नाज इलेक्ट्रॉनिक और नाई टांड सैलून शामिल हैं. मौके पर सीओ अरविंद देवाशीष टोप्पो ने कहा कि लगातार कार्रवाई करने के बाद भी कुछ दुकानदार लापरवाही बरत रहे हैं. अब इन दुकानदारों पर कोविड-19 नियमों के आधार पर मामला भी दर्ज किया जाएगा. वहीं, उन्होंने कहा कि पहले 12 और आज चार मिलाकर कुल 16 दुकानदारों पर मामला दर्ज किया जाएगा.

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स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में ये प्रतिबंध

वहीं, लॉकडाउन के दौरान राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को सात दिनों का होम क्वॉरेंटाइन या संस्थागत क्वॉरेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा. यह वैसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगे. इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट बसों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा. निजी वाहनों का मूवमेंट अनुमत कार्यों के लिए ई-पास के आधार पर ही किया जा सकेगा. वहीं, जरूरी दुकानों को छोड़ सभी दुकानें बंद करने का फैसला लिया गया है, ताकि कोरोना की रफ्तार को रोका जा सके.

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