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देवघर जमीन विवाद: सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी की याचिका पर सुनवाई, जानिए अदालत ने क्यों जताई नाराजगी

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Published : Oct 5, 2021, 3:24 PM IST

Updated : Oct 5, 2021, 3:38 PM IST

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) की पत्नी अनामिका गौतम (Anamika Gautam) की कंपनी धन्यभूति इंटरप्राइजेज (Dhanabhuti Enterprises) की ओर से देवघर में जमीन खरीद के विवाद में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया था. लेकिन सरकार की ओर से जवाब नहीं पेश की गई. इसे लेकर अदालत ने नाराजगी जताई है. इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी.

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देवघर जमीन विवाद

रांची: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) की पत्नी अनामिका गौतम (Anamika Gautam) की कंपनी धन्यभूति इंटरप्राइजेज (Dhanabhuti Enterprises) की ओर से देवघर में लगभग 31 एकड़ जमीन खरीद के विवाद में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. अदालत ने सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया था. लेकिन सरकार की ओर से जवाब नहीं पेश की गई. जिस पर अदालत ने थोड़ी नाराजगी जताई और अंतिम मौका देते हुए 29 नवंबर से पूर्व सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया गया है.

इसे भी पढे़ं: पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार सुनील तिवारी की जमानत याचिका पर 7 अक्टूबर को होगी सुनवाई, यौन शोषण का है आरोप

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाई कि सरकार के द्वारा जानबूझकर टालमटोल का रवैया अपनाया जा रहा है. सांसद पत्नी को परेशान किया जा रहा है. अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाई कि अब सरकार को मामले में जवाब के लिए समय ना दिया जाए. आदेश पारित किया जाए. वहीं सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए एक बार मौका दिए जाने का आग्रह किया गया. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें अंतिम मौका देते हुए जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी.

देवघर जमीन विवाद मामले में सुनवाई

धन्यभूति इंटरप्राइजेज के नाम से पंजीकृत जमीन का म्यूटेशन रद्द

देवघर डीसी ने सांसद निशिकांत की पत्नी अनामिका गौतम की कंपनी धन्यभूति इंटरप्राइजेज के नाम से पंजीकृत करीब 31 एकड़ जमीन का म्यूटेशन रद्द करने का आदेश दिया है. यह भूमि देवघर जिले के देवीपुर के होदकुरा मौजा में स्थित है. भूमि की खाता संख्या 05 और 06 है. कुल भूमि 30.9 एकड़ है. इस विवादित जमीन का मामला लंबे समय से देवघर डीसी के यहां चल रहा था. जिस पर डीसी ने फैसला सुनाया है. यह पहली बार नहीं है जब सांसद निशिकांत की पत्नी अनामिका गौतम की कंपनी के नाम जमीन की जमाबंदी रद्द की गई है. इससे पहले भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था. जिसे लेकर निशिकांत दुबे की पत्नी झारखंड हाई कोर्ट पहुंची. कोर्ट से भी उन्हें राहत मिली है.

रांची: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) की पत्नी अनामिका गौतम (Anamika Gautam) की कंपनी धन्यभूति इंटरप्राइजेज (Dhanabhuti Enterprises) की ओर से देवघर में लगभग 31 एकड़ जमीन खरीद के विवाद में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. अदालत ने सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया था. लेकिन सरकार की ओर से जवाब नहीं पेश की गई. जिस पर अदालत ने थोड़ी नाराजगी जताई और अंतिम मौका देते हुए 29 नवंबर से पूर्व सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया गया है.

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मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाई कि सरकार के द्वारा जानबूझकर टालमटोल का रवैया अपनाया जा रहा है. सांसद पत्नी को परेशान किया जा रहा है. अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाई कि अब सरकार को मामले में जवाब के लिए समय ना दिया जाए. आदेश पारित किया जाए. वहीं सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए एक बार मौका दिए जाने का आग्रह किया गया. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें अंतिम मौका देते हुए जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी.

देवघर जमीन विवाद मामले में सुनवाई

धन्यभूति इंटरप्राइजेज के नाम से पंजीकृत जमीन का म्यूटेशन रद्द

देवघर डीसी ने सांसद निशिकांत की पत्नी अनामिका गौतम की कंपनी धन्यभूति इंटरप्राइजेज के नाम से पंजीकृत करीब 31 एकड़ जमीन का म्यूटेशन रद्द करने का आदेश दिया है. यह भूमि देवघर जिले के देवीपुर के होदकुरा मौजा में स्थित है. भूमि की खाता संख्या 05 और 06 है. कुल भूमि 30.9 एकड़ है. इस विवादित जमीन का मामला लंबे समय से देवघर डीसी के यहां चल रहा था. जिस पर डीसी ने फैसला सुनाया है. यह पहली बार नहीं है जब सांसद निशिकांत की पत्नी अनामिका गौतम की कंपनी के नाम जमीन की जमाबंदी रद्द की गई है. इससे पहले भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था. जिसे लेकर निशिकांत दुबे की पत्नी झारखंड हाई कोर्ट पहुंची. कोर्ट से भी उन्हें राहत मिली है.

Last Updated : Oct 5, 2021, 3:38 PM IST
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