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संजीवनी बिल्डकॉन से जुड़े मामले में सुनवाई, अदालत ने सुनाई 3 साल की सजा

संजीवनी बिल्डकॉन की निदेशक अनामिका नंदी और उनके सहयोगी फिरोज अंसारी को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई है. सदर थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में अदालत ने ये सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को 6 महीने अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.

फाइल फोटो
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Published : May 31, 2019, 12:31 PM IST

रांची: सदर थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में अदालत ने संजीवनी बिल्डकॉन की निदेशक अनामिका नंदी और उनके सहयोगी फिरोज अंसारी को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को 6 महीने अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.


रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त एसपी दुबे की अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है. दोनों अभियुक्तों को एसटी/एससी एक्ट में दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है. इस मामले को लेकर सदर थाना में एक जून 2012 को कांड संख्या 128/2012 मामला दर्ज कराया गया था. इस मामले जेडी नंदी, अनामिका नंदी, फिरोज अंसारी एवं फिरोज की पत्नी को आरोपी बनाया गया था.


अक्टूबर 2012 को अनामिका नंदी और फिरोज नंदी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया. अभियोजन की ओर से सात गवाहों की गवाही दर्ज की गई. प्राथमिकी में एतवा उरांव ने बताया कि उनकी 74 डिसमिल जमीन हड़प ली गई है. विरोध करने पर डराया धमकाया और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया.

रांची: सदर थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में अदालत ने संजीवनी बिल्डकॉन की निदेशक अनामिका नंदी और उनके सहयोगी फिरोज अंसारी को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को 6 महीने अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.


रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त एसपी दुबे की अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है. दोनों अभियुक्तों को एसटी/एससी एक्ट में दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है. इस मामले को लेकर सदर थाना में एक जून 2012 को कांड संख्या 128/2012 मामला दर्ज कराया गया था. इस मामले जेडी नंदी, अनामिका नंदी, फिरोज अंसारी एवं फिरोज की पत्नी को आरोपी बनाया गया था.


अक्टूबर 2012 को अनामिका नंदी और फिरोज नंदी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया. अभियोजन की ओर से सात गवाहों की गवाही दर्ज की गई. प्राथमिकी में एतवा उरांव ने बताया कि उनकी 74 डिसमिल जमीन हड़प ली गई है. विरोध करने पर डराया धमकाया और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया.

Intro:रांची


सदर थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में अदालत ने संजीवनी बिल्डकॉन की निदेशक अनामिका नंदी और उनके सहयोगी फिरोज अंसारी को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है साथ ही ₹20 हजार का जुर्माना भी लगाया है जुर्माना की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को 6 महीने अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त एसपी दुबे की अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है


Body:दोनों अभियुक्तों को एसटी एससी एक्ट में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है मामले को लेकर सदर थाना में 1 जून 2012 को कांड संख्या 128/2012 मामला दर्ज कराया गया था और मामले जेडी नंदी अनामिका नंदी फिरोज अंसारी एवं फिरोज की पत्नी को आरोपी बनाया गया था। अक्टूबर 2012 को अनामिका नंदी और फिरोज नंदी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया अभियोजन की ओर से 7 गवाहों की गवाही दर्ज की गई प्राथमिकी में एतवा उरांव ने बताया कि उनकी 74 डिसमिल जमीन हड़प ली गई है विरोध करने पर डराया धमकाया और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया हड़प की गई जमीन का पैसा भी नहीं दिया गया


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