नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया और हाईकोर्ट जाने को कहा. जिसके बाद उनके वकील ने याचिका वापस ले ली. बता दें कि सीएम ने याचिका में ईडी के समन को चुनौती दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता से कहा कि वो ईडी के समन को चुनौती देने के लिए सबसे पहले झारखंड उच्च न्यायालय जाएं . अदालत ने उनके वकील को याचिका वापस लेने को कहा. जिसके बाद याचिका को खारिज कर दिया गया
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अदालत ने सीएम के अधिवक्ता से पूछा कि आप हाई कोर्ट जाकर कोशिश क्यों नहीं करते. आपको पहले वहां जाना चाहिए. इस पर अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सहमति जताई. जिसके बाद कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति दी. अनुमति देने के बाद याचिका को खारिज कर दिया. पीठ ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन के अधिवक्ता का कहना है कि उनके मुवक्किल हाईकोर्ट में अपील करेंगे. मौजूदा याचिका को वापस ले लिया गया है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है.
दरअसल, लैंड स्कैम मामले में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को 14 अगस्त को पूछताछ के लिए रिजनल ऑफिस बुलाया था. बाद में उन्हें 24 अगस्त को आने को लिए दोबारा समन जारी किया था लेकिन मुख्यमंत्री ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी. इसी मामले में 15 सितंबर को सुनवाई होनी थी लेकिन सीएम के अधिवक्ता की तबीयत खराब होने का हवाला देने पर सुनवाई की अगली तारीख 18 सितंबर तय की गई थी. इसी बीच सीएम की तरफ से 16 सितंबर को इंटरलॉक्यूटरी अप्लीकेशन भी सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था. लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर यह कहते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया कि आपको पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए.
आपको बता दें कि इस बीच ईडी की तरफ से सीएम हेमंत सोरेन को चौथा नोटिस जारी कर 23 सितंबर को पूछताछ लिए फिर बुलाया गया है. अब देखना है कि सीएम की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है. वह हाईकोर्ट जाते हैं या ईडी दफ्तर.