नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत ने आज अनुच्छेद 370 पर अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के राष्ट्रपति के फैसले को सही ठहराया. कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति का फैसला संवैधानिक था. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थाई प्रावधान है. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि संविधान के सभी नियम जम्मू-कश्मीर में लागू होंगे. कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है.
जानकारी के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला लिया था. इस फैसले से जम्मू से विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया था. वहीं, यह केंद्र सरकार के अधीन हो गया था. इसके बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया था. केंद्र के इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. वहीं, केंद्र सरकार ने कहना है कि समय आने पर जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा.
जानें देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा-
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थाई प्रावधान है. राष्ट्रपति के पास संवैधानिक शक्तियां है. वह इसे खत्म करने का अधिकार रखता है.
- देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने का राष्ट्रपति का फैसला संवैधानिक तौर पर सही था, क्योंकि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है. वहीं, कोर्ट ने कहा कि राज्य का दर्जा भी जल्द बहाल किया जाए.
- कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जम्मू-कश्मीर में अगले साल सितंबर 2024 तक हर-हाल में चुनाव कराए जाएं. केंद्र पहले ही कह चुका है वह चुनाव के लिए तैयार है. बस चुनाव आयोग के कार्यक्रम का इंतजार है.
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर देश का अभिन्न अंग है. फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है.
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