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Modi Surname Case: राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट में सशरीर होना होगा हाजिर

रांची एमपी-एमएलए कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने 16 जून को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है. राहुल गांधी की ओर से इस बाबत झारखंड हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई है.

Modi surname case
Rahul Gandhi
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Published : May 23, 2023, 4:54 PM IST

रांची: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी मामले में विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की कोर्ट ने सशरीर उपस्थित होने के लिए 16 जून की तारीख तय कर दी है. पूर्व में उन्हें 22 मई को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा गया था. लेकिन कल ही उनके वकील ने टाइम पिटिशन दिया था. इसी आधार पर सुनवाई की अगली तारीख 16 जून निर्धारित की गई है.

ये भी पढ़ें- Modi Surname Case: राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका, कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से छूट का आग्रह

कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से छूट के लिए राहुल गांधी के वकील ने 3 मई को एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दी थी, जो खारिज हो गई थी. राहुल गांधी के अधिवक्ता दीपांकर ने बताया कि इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी याचिका दायर दी गई है. उन्होंने उम्मीद जतायी है कि 16 जून से पहले इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हो जानी चाहिए. अगर ऐसा नहीं हो पाया तो आगे क्या करना है उसकी तैयारी की जाएगी.

दरअसल, प्रदीप मोदी नामक शख्स ने राहुल गांधी के खिलाफ 23 अप्रैल 2019 को मानहानि की याचिका दी थी. उनका आरोप था कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की है. इसी मामले में सूरत की निचली अदालत से राहुल गांधी को दो साल की सजा हो चुकी है. इसी आधार पर उनको लोकसभा की सदस्यता भी गंवानी पड़ी है.

आपको बता दें कि झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ तीन मामले चल रहे हैं. दो मामले भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी से जुड़े हैं. उन्होंने कहा था कि एक हत्यारा सिर्फ भाजपा में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है. इसपर प्रताप कुमार शख्स ने एक मामला चाईबासा की अदालत में दर्ज करवाया था. दूसरा मामला रांची की अदालत में नवीन झा ने दर्ज करवाया था. इस मामले में हाईकोर्ट में 16 मई को सुनवाई हुई थी. तीसरा मामला मोदी सरनेम पर टिप्पणी पर जुड़ा है. अब देखना है कि 16 जून को राहुल गांधी रांची की निचली अदालत में हाजिर होते हैं या वकील के जरिए हाईकोर्ट में सुनवाई होने तक टाइम की मांग करते हैं.

रांची: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी मामले में विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की कोर्ट ने सशरीर उपस्थित होने के लिए 16 जून की तारीख तय कर दी है. पूर्व में उन्हें 22 मई को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा गया था. लेकिन कल ही उनके वकील ने टाइम पिटिशन दिया था. इसी आधार पर सुनवाई की अगली तारीख 16 जून निर्धारित की गई है.

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कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से छूट के लिए राहुल गांधी के वकील ने 3 मई को एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दी थी, जो खारिज हो गई थी. राहुल गांधी के अधिवक्ता दीपांकर ने बताया कि इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी याचिका दायर दी गई है. उन्होंने उम्मीद जतायी है कि 16 जून से पहले इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हो जानी चाहिए. अगर ऐसा नहीं हो पाया तो आगे क्या करना है उसकी तैयारी की जाएगी.

दरअसल, प्रदीप मोदी नामक शख्स ने राहुल गांधी के खिलाफ 23 अप्रैल 2019 को मानहानि की याचिका दी थी. उनका आरोप था कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की है. इसी मामले में सूरत की निचली अदालत से राहुल गांधी को दो साल की सजा हो चुकी है. इसी आधार पर उनको लोकसभा की सदस्यता भी गंवानी पड़ी है.

आपको बता दें कि झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ तीन मामले चल रहे हैं. दो मामले भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी से जुड़े हैं. उन्होंने कहा था कि एक हत्यारा सिर्फ भाजपा में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है. इसपर प्रताप कुमार शख्स ने एक मामला चाईबासा की अदालत में दर्ज करवाया था. दूसरा मामला रांची की अदालत में नवीन झा ने दर्ज करवाया था. इस मामले में हाईकोर्ट में 16 मई को सुनवाई हुई थी. तीसरा मामला मोदी सरनेम पर टिप्पणी पर जुड़ा है. अब देखना है कि 16 जून को राहुल गांधी रांची की निचली अदालत में हाजिर होते हैं या वकील के जरिए हाईकोर्ट में सुनवाई होने तक टाइम की मांग करते हैं.

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