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अवमानना केस : 'चौकीदार चोर है' मामले पर राहुल गांधी ने SC में माफी मांगी

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Published : Apr 30, 2019, 3:37 PM IST

Updated : Apr 30, 2019, 4:27 PM IST

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अवमानना केस में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है. राहुल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उन्होंने शीर्ष अदालत के हवाले से गलत बयान दिया, ये उनकी भूल थी. इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार छह मई को होगी. जानें क्या है पूरा मामला...

कॉन्सेप्ट फोटो

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है. अवमानना केस में सुप्रीम कोर्ट में राहुल ने अपनी गलती स्वीकार की है. राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी आगामी छह मई को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेंगे.

प्रधान न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई ने नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहां कहा है?

राहुल के हलफनामे की भाषा पर नाराजगी जताते हुए CJI गोगोई ने पूछा कि राहुल ने पूरी तरह अफसोस कहां जाहिर किया है?

सिंघवी ने कहा है कि माफी मांगने का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा राहुल के हवाले से कहा 'मैंने माई लॉर्ड के हवाले से गलती से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चौकीदार चोर है कहा, ये मेरी गलती थी.'

ये भी पढ़ें: अदालत की अवमानना केस में राहुल गांधी ने दाखिल किया अपना जवाब

इससे पहले बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि राहुल गांधी जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात कह रहे हैं. उन्होंने केवल अफसोस जाहिर किया है.

रोहतगी ने कहा कि अवमानना के केस में बिना शर्त के माफी मांगने का कानून स्पष्ट है.

राहुल गांधी ने कहा कि चौकीदार चोर है बयान पर दिए गए हलफनामे में 'regret' शब्द माफी मांगने के जैसा ही है.

इस पर मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ये काफी निर्लज्ज अवमानना का मामला है.

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील सिंघवी से कहा कि अदालत को इस बात से कोई मतलब नहीं है हलफनामे में किस राजनीतिक स्टैंड का बखान कर रहे हैं.

राहुल के वकील सिंघवी से अदालत ने कहा कि उन्हें हलफनामे में ये समझने में काफी परेशानी हो रही है कि वे कहना क्या चाहते हैं.

शीर्ष अदालत ने कहा कि राहुल गांधी कहीं अपनी गलती मानते हैं, तो कहीं मानने से इनकार करते हैं.

ये भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अवमानना नोटिस जारी किया

गौरतलब है कि शीर्ष अदालत 10 अप्रैल को राफेल मामले में समीक्षा याचिका की सुनवाई पर सहमति जताई थी. अदालत ने सरकार के इस पक्ष को खारिज कर दिया था कि मीडिया द्वारा देखे गए गोपनीय दस्तावेजों को सूबत के तौर पर नहीं माना जा सकता.

इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने विवादास्पद बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि 'चौकीदार चोर है'.

बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राफेल मामले में प्रधानमंत्री को घेरने के लिए आए दिन 'चौकीदार चोर है' नारे का इस्तेमाल करते हैं.

भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से दिए गए राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई थी. पार्टी नेता और वकील मीनाक्षी लेखी ने सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल कर राहुल से माफी मांगने की मांग की थी.

(पीटीआई इनपुट)

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है. अवमानना केस में सुप्रीम कोर्ट में राहुल ने अपनी गलती स्वीकार की है. राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी आगामी छह मई को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करेंगे.

प्रधान न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई ने नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहां कहा है?

राहुल के हलफनामे की भाषा पर नाराजगी जताते हुए CJI गोगोई ने पूछा कि राहुल ने पूरी तरह अफसोस कहां जाहिर किया है?

सिंघवी ने कहा है कि माफी मांगने का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा राहुल के हवाले से कहा 'मैंने माई लॉर्ड के हवाले से गलती से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चौकीदार चोर है कहा, ये मेरी गलती थी.'

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इससे पहले बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि राहुल गांधी जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात कह रहे हैं. उन्होंने केवल अफसोस जाहिर किया है.

रोहतगी ने कहा कि अवमानना के केस में बिना शर्त के माफी मांगने का कानून स्पष्ट है.

राहुल गांधी ने कहा कि चौकीदार चोर है बयान पर दिए गए हलफनामे में 'regret' शब्द माफी मांगने के जैसा ही है.

इस पर मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ये काफी निर्लज्ज अवमानना का मामला है.

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील सिंघवी से कहा कि अदालत को इस बात से कोई मतलब नहीं है हलफनामे में किस राजनीतिक स्टैंड का बखान कर रहे हैं.

राहुल के वकील सिंघवी से अदालत ने कहा कि उन्हें हलफनामे में ये समझने में काफी परेशानी हो रही है कि वे कहना क्या चाहते हैं.

शीर्ष अदालत ने कहा कि राहुल गांधी कहीं अपनी गलती मानते हैं, तो कहीं मानने से इनकार करते हैं.

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गौरतलब है कि शीर्ष अदालत 10 अप्रैल को राफेल मामले में समीक्षा याचिका की सुनवाई पर सहमति जताई थी. अदालत ने सरकार के इस पक्ष को खारिज कर दिया था कि मीडिया द्वारा देखे गए गोपनीय दस्तावेजों को सूबत के तौर पर नहीं माना जा सकता.

इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने विवादास्पद बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि 'चौकीदार चोर है'.

बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राफेल मामले में प्रधानमंत्री को घेरने के लिए आए दिन 'चौकीदार चोर है' नारे का इस्तेमाल करते हैं.

भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से दिए गए राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई थी. पार्टी नेता और वकील मीनाक्षी लेखी ने सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल कर राहुल से माफी मांगने की मांग की थी.

(पीटीआई इनपुट)
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Last Updated : Apr 30, 2019, 4:27 PM IST
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