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महाराष्ट्र में सीबीआई को जांच के लिए लेनी होगी राज्य सरकार की इजाजत

सीबीआई को महाराष्ट्र में आने और जांच करने के लिए राज्य सरकार से पूर्व में अनुमति लेनी होगी. महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस लेने संबंधी एक आदेश बुधवार को जारी किया. पढ़ें विस्तार से...

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Published : Oct 21, 2020, 11:02 PM IST

Updated : Oct 22, 2020, 10:57 AM IST

मुंबई : सीबीआई को अब राज्य सरकार से राज्य में आने और जांच करने की अनुमति लेनी होगी. इससे पहले आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकारों ने इस तरह का रुख अपनाया था.

महाराष्ट्र सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों को एक कानून के तहत राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस लेने संबंधी एक आदेश बुधवार को जारी किया.

इस कदम के तहत सीबीआई को अब राज्य में शक्तियों और न्यायाक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा 22 फरवरी 1989 को जारी एक आदेश के तहत दी गई थी और उसे किसी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी.

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच पहले मुंबई पुलिस कर रही थी. लेकिन बाद में मामला पटना में अभिनेता के पिता द्वारा दर्ज कराये गए एक प्राथमिकी के आधार पर सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया था.

अब अगर सीबीआई किसी मामले की जांच करना चाहती है तो उसे सहमति के लिए राज्य सरकार से संपर्क करना होगा.

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और राजस्थान पहले ही ऐसे कदम उठा चुके हैं.

मुंबई : सीबीआई को अब राज्य सरकार से राज्य में आने और जांच करने की अनुमति लेनी होगी. इससे पहले आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकारों ने इस तरह का रुख अपनाया था.

महाराष्ट्र सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों को एक कानून के तहत राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस लेने संबंधी एक आदेश बुधवार को जारी किया.

इस कदम के तहत सीबीआई को अब राज्य में शक्तियों और न्यायाक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा 22 फरवरी 1989 को जारी एक आदेश के तहत दी गई थी और उसे किसी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी.

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच पहले मुंबई पुलिस कर रही थी. लेकिन बाद में मामला पटना में अभिनेता के पिता द्वारा दर्ज कराये गए एक प्राथमिकी के आधार पर सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया था.

अब अगर सीबीआई किसी मामले की जांच करना चाहती है तो उसे सहमति के लिए राज्य सरकार से संपर्क करना होगा.

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और राजस्थान पहले ही ऐसे कदम उठा चुके हैं.

Last Updated : Oct 22, 2020, 10:57 AM IST
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