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ऊना में शादी के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने की तारीख बढ़ी, इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन

ऊना में भूतपूर्व सैनिकों की बेटी की शादी या विधवा पुनर्विवाह पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है. शादियों के संदर्भ में वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर तक केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन अपलोड किए जा सकते हैं.

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Published : Oct 28, 2020, 7:52 PM IST

ऊना: भूतपूर्व सैनिकों की बेटी की शादी या विधवा पुनर्विवाह पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने की कट ऑफ तिथि को बढ़ा दिया गया है. यह जानकारी देते हुए उप निदेशक जिला सैनिक कल्याण मेजर रघबीर सिंह ने दी.

उप निदेशक जिला सैनिक कल्याण मेजर रघबीर सिंह ने बताया कि 22 सितंबर 2019 के बाद हुई शादियों के संदर्भ में वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर तक केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन अपलोड किए जा सकते हैं.

उन्होंने बताया कि एक दिसंबर 2020 के बाद बेटी की शादी या विधवा पुनर्विवाह पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन दर्ज करने की अवधि पूर्व की भांति छह माह/180 दिन ही रहेगी.

उपनिदेशक मेजर रघुवीर सिंह ने बताया कि 30 नवंबर तक प्रार्थी आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद विभाग की ओर से अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए समय रहते आवेदन करना अनिवार्य है.

ये भी पढ़ें- ऊना में 15 नवंबर तक हर रविवार को भी खुले रहेंगे बाजार, त्योहारी सीजन में लिया गया फैसला

ऊना: भूतपूर्व सैनिकों की बेटी की शादी या विधवा पुनर्विवाह पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने की कट ऑफ तिथि को बढ़ा दिया गया है. यह जानकारी देते हुए उप निदेशक जिला सैनिक कल्याण मेजर रघबीर सिंह ने दी.

उप निदेशक जिला सैनिक कल्याण मेजर रघबीर सिंह ने बताया कि 22 सितंबर 2019 के बाद हुई शादियों के संदर्भ में वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर तक केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन अपलोड किए जा सकते हैं.

उन्होंने बताया कि एक दिसंबर 2020 के बाद बेटी की शादी या विधवा पुनर्विवाह पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन दर्ज करने की अवधि पूर्व की भांति छह माह/180 दिन ही रहेगी.

उपनिदेशक मेजर रघुवीर सिंह ने बताया कि 30 नवंबर तक प्रार्थी आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद विभाग की ओर से अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए समय रहते आवेदन करना अनिवार्य है.

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