सोलन: जिला सोलन में 25 से 27 जून तक राज्य स्तरीय शूलिनी मेला आयोजित किया जाएगा. इसे लेकर डीसी सोलन कृतिका कुल्हारी ने जरूरी आदेश दिए हैं. डीसी ने सोलन की अधिष्ठात्री देवी मां शूलिनी के मंदिर में पारंपरिक पूजा-अर्चना, बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र होने से रोकने, कोविड-19 के दृष्टिगत सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतिहातन आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं.
डीसी ने जारी किए आदेश
डीसी कृतिका कुल्हारी के जारी आदेशों के अनुसार 25 जून, 2021 को सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक और 27 जून, 2021 को दिन में 3 बजे से 6 बजे तक वाहनों और लोगों को आवाजाही पर रोक रहेगी. इस दौरान लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह, पुराना उपायुक्त कार्यालय सोलन से कोटलानाला चौक से शिल्ली मार्ग पर जौणाजी मार्ग संपर्क बिंदु तक और लोअर बाजार, गंज बाजार, लक्कड़ बाजार, सर्कलुर रोड, अप्पर बाजार से ओल्ड कोर्ट रोड तक वाहनों और लोगों की आवाजाही पर पूर्ण रोक रहेगी.
इस समय तक बंद रहेंगी दुकानें
इन क्षेत्रों में 25 जून को सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक और 27 जून, 2021 को दिन में 3 बजे से शाम 6 बजे तक सभी दुकानें भी बंद रहेंगी. इस अवधि में क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के पास स्थित दवा की दुकानें खुली रहेंगी. यह प्रतिबंध रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के नए प्रयुक्त वाहन और मां शूलिनी मेला की परंपरा निभाने के लिए नियुक्त लोगों पर लागू नहीं होंगे.
नियमों की अवहेलना पर होगी कार्रवाई
वहीं, डीसी ने सोलन पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि इन क्षेत्रों में और मंदिर के आसपास 25 जून सुबह 6 बजे से 27 जून, 2021 की शाम 7 बजे तक समुचित संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाए. आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश 25 जून को सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक और 27 जून, 2021 को दिन में 3 बजे से शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेंगे.
ये भी पढ़ें: कुल्लू को सौगात, CM ने 64 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए