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लॉकडाउन 4.0 : सोलन में बार्बर और ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति, सप्ताह के 3 दिन खुलेंगी दुकानें - सोलन समाचार

प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 31 मई तक लॉकडाउन 4.0 की घोषणा कर दी है. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने बहुत कम क्षेत्रों में कर्फ्यू में ढील दी है. हालांकि लोगों की मांग पर बार्बर और ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति दे दी गई है. जिला सोलन में सप्ताह में तीन दिन सुबह 8:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक दुकानों को खोलने के आदेश दिये गए हैं.

Permission to open barber shops
सोलन शहर.
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Published : May 18, 2020, 11:14 PM IST

सोलन: जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप सोलन जिला में कोरोना वायरस के खतरे के दृष्टिगत घोषित कर्फ्यू के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं. ये आदेश आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे. ये आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्दशों पर प्रदेश के मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप दिए गए हैं.

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सोलन जिला में कर्फ्यू ढील का समय पहले की तरह सुबह 8:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक निर्धारित किया गया है. अनावश्यक गतिविधियों के लिए शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक व्यक्तियों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.

आदेशों के अनुसार रविवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 8:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक बार्बर शॉप और ब्यूटी पार्लर खोले जा सकेंगे. इन सेवा प्रदाताओं के लिए दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे. निर्देशों के अनुरूप 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अस्वस्थ व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे केवल जरूरत एवं स्वास्थ्य उद्देश्य को छोड़कर अपने आवास से बाहर नहीं जाएंगे.

इन आदेशों के अनुसार जिला सोलन में निजी होटल 8:00 से 3:00 बजे तक खोले जाएंगे, लेकिन होटलों में काउंटर से ही सामान की होम डिलीवरी दुकानदार को करनी होगी. वहीं, स्कूल-कॉलेज 31 मई तक बंद कर दिए गए हैं. इन आदेशों के अनुसार चिकित्सा व्यावसासियों, नर्सों, पैरामेडिकल कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों और रोगी वाहनों के अंतरराज्यीय एवं राज्य के भीतर निर्बाधित आवागमन की अनुमति दी गई है. रविवार को किराना, दवा और ऑप्टिशियन जैसी आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी.

सभी सरकारी एवं निजी कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों को अपने उपयुक्त मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर इस पर नियमित रूप से अपनी स्वास्थ्य स्थिति अपडेट करनी होगी. सार्वजनिक स्थानों पर निर्धारित मानक परिचालन प्रक्रिया अपनानी होगी. औद्योगिक संस्थानों और व्यक्तियों के आवागमन के लिए पूर्व में जारी निर्धारित परिचालन प्रक्रिया लागू रहेगी. सरकारी कार्यालयों के कार्य के संबंध में आदेश हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे. आदेशों के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य विधिक नियमनों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

सोलन: जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप सोलन जिला में कोरोना वायरस के खतरे के दृष्टिगत घोषित कर्फ्यू के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं. ये आदेश आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे. ये आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्दशों पर प्रदेश के मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप दिए गए हैं.

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सोलन जिला में कर्फ्यू ढील का समय पहले की तरह सुबह 8:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक निर्धारित किया गया है. अनावश्यक गतिविधियों के लिए शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक व्यक्तियों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी.

आदेशों के अनुसार रविवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 8:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक बार्बर शॉप और ब्यूटी पार्लर खोले जा सकेंगे. इन सेवा प्रदाताओं के लिए दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे. निर्देशों के अनुरूप 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अस्वस्थ व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे केवल जरूरत एवं स्वास्थ्य उद्देश्य को छोड़कर अपने आवास से बाहर नहीं जाएंगे.

इन आदेशों के अनुसार जिला सोलन में निजी होटल 8:00 से 3:00 बजे तक खोले जाएंगे, लेकिन होटलों में काउंटर से ही सामान की होम डिलीवरी दुकानदार को करनी होगी. वहीं, स्कूल-कॉलेज 31 मई तक बंद कर दिए गए हैं. इन आदेशों के अनुसार चिकित्सा व्यावसासियों, नर्सों, पैरामेडिकल कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों और रोगी वाहनों के अंतरराज्यीय एवं राज्य के भीतर निर्बाधित आवागमन की अनुमति दी गई है. रविवार को किराना, दवा और ऑप्टिशियन जैसी आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी.

सभी सरकारी एवं निजी कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों को अपने उपयुक्त मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर इस पर नियमित रूप से अपनी स्वास्थ्य स्थिति अपडेट करनी होगी. सार्वजनिक स्थानों पर निर्धारित मानक परिचालन प्रक्रिया अपनानी होगी. औद्योगिक संस्थानों और व्यक्तियों के आवागमन के लिए पूर्व में जारी निर्धारित परिचालन प्रक्रिया लागू रहेगी. सरकारी कार्यालयों के कार्य के संबंध में आदेश हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे. आदेशों के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य विधिक नियमनों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

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