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सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने और थूकने पर होगी कार्रवाई, DC सोलन ने दिए आदेश - कोविड-19

सोलन में सार्वजनिक मार्गों, गलियों, रास्तों, घाट, अन्य सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों में कोविड-19 के खतरे को देखते हुए मास्क पहनकर जाना अनिवार्य किया गया है.

कोरोना कर्फ्यू
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Published : Apr 24, 2020, 8:29 AM IST

सोलन: कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है. वहीं, डीसी सोलन केसी चमन ने आदेश जारी किए हैं कि सोलन में चिन्हित स्थानों पर मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. यह आदेश कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जारी किए गए हैं.

सोलन में सार्वजनिक मार्गों, गलियों, रास्तों, घाट, अन्य सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों में कोविड-19 के खतरे को देखते हुए मास्क पहनकर जाना अनिवार्य किया गया है. इन आदेशों के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है.

डीसी ने कोरोना महामारी की धारा 3 और प्रदेश पुलिस अधिनियम की धारा 111 के प्रावधानों के अनुरूप उक्त आदेशों की अनुपालना न करने वाले लोगों के लिए दण्डात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया है. इन आदेशों की अनुपालना न करने पर दोषी व्यक्ति को 8 दिन तक का कारावास और 500 से 5000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

सोलन: कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है. वहीं, डीसी सोलन केसी चमन ने आदेश जारी किए हैं कि सोलन में चिन्हित स्थानों पर मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. यह आदेश कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जारी किए गए हैं.

सोलन में सार्वजनिक मार्गों, गलियों, रास्तों, घाट, अन्य सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों में कोविड-19 के खतरे को देखते हुए मास्क पहनकर जाना अनिवार्य किया गया है. इन आदेशों के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है.

डीसी ने कोरोना महामारी की धारा 3 और प्रदेश पुलिस अधिनियम की धारा 111 के प्रावधानों के अनुरूप उक्त आदेशों की अनुपालना न करने वाले लोगों के लिए दण्डात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया है. इन आदेशों की अनुपालना न करने पर दोषी व्यक्ति को 8 दिन तक का कारावास और 500 से 5000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

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