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लड़की पर तेजाब फेंकने के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा के साथ, 28 हजार का जुर्माना भी लगा

अतिरिक्त सत्र न्यायधीश नालागढ़ विरेंद्र ठाकुर की अदालत ने एक लड़की के ऊपर तेजाब फेंकने के एक मामलें में आरोपी को 28 हजार रूपए जुर्माने व दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.मामलें में अदालत ने तमाम गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी संतोष कुमार को एसिड फैंकने के जुर्म में धारा 326 ए के तहत ये सजा सुनाई है.

Additional Sessions Judge Nalagarh
अतिरिक्त सत्र न्यायधीश नालागढ़
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Published : Feb 6, 2021, 10:55 PM IST

नालागढ़ः अतिरिक्त सत्र न्यायधीश नालागढ़ विरेंद्र ठाकुर की अदालत ने एक लड़की के ऊपर तेजाब फेंकने के एक मामलें में आरोपी को 28 हजार रूपए जुर्माने व दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. 15 सिंतबर 2015 को झाड़माजरी स्थित ओरया हेल्थकेयर कंपनी में कार्यरत पीड़िता पर आरोपी ने तेजाब फेंक दिया था.

पीड़िता के साथ ही कंपनी में काम करता था आरोपी

दरअसल इसी कंपनी में कार्यरत संतोष कुमार पीड़िता से एकतरफा प्यार करता था. जब पीड़िता ने युवक की प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो आरोपी संतोष कुमार पुत्र राजू महतो निवासी इब्राहिमपुर तहसील व थाना बाड जिला पटना ने पीड़िता के उपर एसिड फेंक दिया. जिस कारण पीड़िता का शरीर 25 से 30 फीसदी जल गया.

10 साल का कठोर कारावास

इस मामलें में अदालत ने तमाम गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी संतोष कुमार को एसिड फेंकने के जुर्म में धारा 326 ए के तहत 10 साल के कठोर कारावास व 25 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है. इसके अलावा धारा 354 डी के तहत 3 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है. धारा 341, 356, 379 के तहत भी सजा सुनाई है, जुर्माना अदा न करने की सूरत में 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

ये भी पढ़ें- सिरमौर जिला परिषद पर बीजेपी ने लहराया जीत का परचम, बिंदल बोले- चुनाव में कहीं नहीं दिखी

नालागढ़ः अतिरिक्त सत्र न्यायधीश नालागढ़ विरेंद्र ठाकुर की अदालत ने एक लड़की के ऊपर तेजाब फेंकने के एक मामलें में आरोपी को 28 हजार रूपए जुर्माने व दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. 15 सिंतबर 2015 को झाड़माजरी स्थित ओरया हेल्थकेयर कंपनी में कार्यरत पीड़िता पर आरोपी ने तेजाब फेंक दिया था.

पीड़िता के साथ ही कंपनी में काम करता था आरोपी

दरअसल इसी कंपनी में कार्यरत संतोष कुमार पीड़िता से एकतरफा प्यार करता था. जब पीड़िता ने युवक की प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो आरोपी संतोष कुमार पुत्र राजू महतो निवासी इब्राहिमपुर तहसील व थाना बाड जिला पटना ने पीड़िता के उपर एसिड फेंक दिया. जिस कारण पीड़िता का शरीर 25 से 30 फीसदी जल गया.

10 साल का कठोर कारावास

इस मामलें में अदालत ने तमाम गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी संतोष कुमार को एसिड फेंकने के जुर्म में धारा 326 ए के तहत 10 साल के कठोर कारावास व 25 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है. इसके अलावा धारा 354 डी के तहत 3 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है. धारा 341, 356, 379 के तहत भी सजा सुनाई है, जुर्माना अदा न करने की सूरत में 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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