सिरमौर: जिला में सप्ताह के केवल एक ही दिन कर्फ्यू में ढील के दौरान स्टेशनरी की दुकानें खुलेंगी. कोरोना वायरस के मद्देनजर नियमों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा. इस बाबत उपायुक्त सिरमौर डॉ. आरके परुथी ने जिला के स्टेशनरी विक्रेताओं के लिए निर्देश जारी किए हैं.
उपायुक्त के आदेशों के मुताबिक जिला में ऐसे सभी दुकानदार जो किताबें व लेखन सामग्री बेचते हैं और जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से अधिकृत हैं. वह सप्ताह में गुरुवार को अपनी दुकानें सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक खोल सकते हैं.
ऐसे सभी दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर निशान बनाकर ग्राहकों में कम से कम एक मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे. इसमें एनसीसी कैडेट्स उनका सहयोग करेंगे. इन दुकानदारों को खुद भी मास्क पहनना होगा और आवश्यकता अनुसार हाथ धोने की व्यवस्था भी करनी होगी.
उपायुक्त सिरमौर डॉ. आरके परुथी ने बताया कि किताबों व लेखन सामग्री वाली दुकान के मालिक सप्ताह में दो दिन दुकान का शटर बंद रखकर सभी इंतजाम जैसे की कक्षा के हिसाब से किताबों के सेट बना सकेंगे और यह इंतजाम वह मंगलवार और बुधवार को करेंगे.
जिला में केवल एक ही दिन तीन घंटे के लिए स्टेशनरी की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है. नाहन में सोमवार को बाजार बंद रहता है इसलिए केवल गुरुवार को ही ये दुकानें खोली जाएंगी. उपायुक्त ने कहा कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए.
आदेशों का उल्लंघन करने वाले दुकानदार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कर्फ्यू के दौरान दुकान खोलने के लिए दी गई अनुमति को भी रद्द किया जाएगा. उपायुक्त ने बताया कि ये आदेश केवल जिला की किताबों व लेखन सामग्री की दुकानों पर आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे.
गौरतलब है कि सरकार ने स्टेशनरी की दुकान खोलने के लिए सप्ताह में दो दिन सोमवार और गुरुवार का दिन तय किया है, लेकिन सोमवार को नाहन में बाजार बंद रहता है. लिहाजा जिला प्रशासन ने सप्ताह में केवल एक ही दिन गुरुवार को संबंधित दुकानदारों को दुकानें खोलने की अनुमति दी है.