नाहन: हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस के बाद सिरमौर प्रशासन समेत नाहन नगर परिषद हरकत में आ गई है. 5 जुलाई को हाईकोर्ट में नाहन नगर परिषद के अवैध कब्जों की सुनवाई से पहले ही सिरमौर के डीसी ललित जैन ने 4 जुलाई को शहर में अवैध कब्जे गिराने का कार्य शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. डीसी ललित जैन ने नाहन में अवैध कब्जे हटाने के दौरान धारा 144 लागू कर दी है.
दरअसल, हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस के बाद ही नाहन नगर परिषद ने अवैध कब्जों की पैमाइश का कार्य शुरू कर दिया था. डिमार्केशन रिपोर्ट में अभी 88 संभावित अवैध कब्जों में से 69 की पुष्टि हो चुकी है. लिहाजा अवैध कब्जों को हटाने के लिए डीसी सिरमौर ने ये आदेश जारी किए हैं.
आदेशों के तहत अवैध कब्जे हटाने के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाइसेंस होल्डर्स को अपने हथियार और बारूद जैसे सामान को पुलिस थाना में जमा करवाने के लिए भी कहा गया है. इसकी पालना न करने पर लाइसेंस होल्डर्स पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.
आदेशों में ये भी साफ है कि विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ जमा कराने पर लाइसेंस होल्डर्स को रसीद जारी की जाएगी. ये आदेश अर्ध सैनिक बलों, होमगार्ड, पुलिसकर्मी व बैंकों के सुरक्षाकर्मियों और सेना के जवानों के लिए लागू नहीं होंगे. आदेशों के उल्लंघन पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इसको लेकर थाना प्रभारी को भी आदेशों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.
बता दें कि हाईकोर्ट ने 14 जून को अवैध कब्जों को लेकर डीसी, एसडीएम और नगर परिषद को अवमानना नोटिस जारी किए थे. इसके तुरंत बाद ही नगर परिषद ने शहर में निशानदेही का अभियान तेज कर दिया था. अब अवैध कब्जाधारकों को नप ने नोटिस जारी कर दिया है. गुरुवार से नगर परिषद अवैध कब्जे हटाने का काम शुरू करेगी. इसके लिए प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है. वहीं, एसपी सिरमौर ने कहा कि अवैध कब्जों को हटाने के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा.