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नाहन में पहली बार हटाए जाएंगे अवैध कब्जे, प्रशासन ने लगाई धारा 144

हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस के बाद ही नाहन नगर परिषद ने अवैध कब्जों की पैमाइश का कार्य शुरू कर दिया था. डिमार्केशन रिपोर्ट में अभी 88 संभावित अवैध कब्जों में से 69 की पुष्टि हो चुकी है. लिहाजा, अवैध कब्जों को हटाने के लिए डीसी सिरमौर ललित जैन ने चार जुलाई को शहर में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं.

नाहन में 4 जुलाई को धारा 144 लागू.
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Published : Jul 3, 2019, 5:25 PM IST

Updated : Jul 3, 2019, 8:10 PM IST

नाहन: हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस के बाद सिरमौर प्रशासन समेत नाहन नगर परिषद हरकत में आ गई है. 5 जुलाई को हाईकोर्ट में नाहन नगर परिषद के अवैध कब्जों की सुनवाई से पहले ही सिरमौर के डीसी ललित जैन ने 4 जुलाई को शहर में अवैध कब्जे गिराने का कार्य शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. डीसी ललित जैन ने नाहन में अवैध कब्जे हटाने के दौरान धारा 144 लागू कर दी है.

वीडियो.

दरअसल, हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस के बाद ही नाहन नगर परिषद ने अवैध कब्जों की पैमाइश का कार्य शुरू कर दिया था. डिमार्केशन रिपोर्ट में अभी 88 संभावित अवैध कब्जों में से 69 की पुष्टि हो चुकी है. लिहाजा अवैध कब्जों को हटाने के लिए डीसी सिरमौर ने ये आदेश जारी किए हैं.

आदेशों के तहत अवैध कब्जे हटाने के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाइसेंस होल्डर्स को अपने हथियार और बारूद जैसे सामान को पुलिस थाना में जमा करवाने के लिए भी कहा गया है. इसकी पालना न करने पर लाइसेंस होल्डर्स पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

आदेशों में ये भी साफ है कि विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ जमा कराने पर लाइसेंस होल्डर्स को रसीद जारी की जाएगी. ये आदेश अर्ध सैनिक बलों, होमगार्ड, पुलिसकर्मी व बैंकों के सुरक्षाकर्मियों और सेना के जवानों के लिए लागू नहीं होंगे. आदेशों के उल्लंघन पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इसको लेकर थाना प्रभारी को भी आदेशों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.

बता दें कि हाईकोर्ट ने 14 जून को अवैध कब्जों को लेकर डीसी, एसडीएम और नगर परिषद को अवमानना नोटिस जारी किए थे. इसके तुरंत बाद ही नगर परिषद ने शहर में निशानदेही का अभियान तेज कर दिया था. अब अवैध कब्जाधारकों को नप ने नोटिस जारी कर दिया है. गुरुवार से नगर परिषद अवैध कब्जे हटाने का काम शुरू करेगी. इसके लिए प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है. वहीं, एसपी सिरमौर ने कहा कि अवैध कब्जों को हटाने के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा.

नाहन: हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस के बाद सिरमौर प्रशासन समेत नाहन नगर परिषद हरकत में आ गई है. 5 जुलाई को हाईकोर्ट में नाहन नगर परिषद के अवैध कब्जों की सुनवाई से पहले ही सिरमौर के डीसी ललित जैन ने 4 जुलाई को शहर में अवैध कब्जे गिराने का कार्य शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. डीसी ललित जैन ने नाहन में अवैध कब्जे हटाने के दौरान धारा 144 लागू कर दी है.

वीडियो.

दरअसल, हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस के बाद ही नाहन नगर परिषद ने अवैध कब्जों की पैमाइश का कार्य शुरू कर दिया था. डिमार्केशन रिपोर्ट में अभी 88 संभावित अवैध कब्जों में से 69 की पुष्टि हो चुकी है. लिहाजा अवैध कब्जों को हटाने के लिए डीसी सिरमौर ने ये आदेश जारी किए हैं.

आदेशों के तहत अवैध कब्जे हटाने के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाइसेंस होल्डर्स को अपने हथियार और बारूद जैसे सामान को पुलिस थाना में जमा करवाने के लिए भी कहा गया है. इसकी पालना न करने पर लाइसेंस होल्डर्स पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

आदेशों में ये भी साफ है कि विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ जमा कराने पर लाइसेंस होल्डर्स को रसीद जारी की जाएगी. ये आदेश अर्ध सैनिक बलों, होमगार्ड, पुलिसकर्मी व बैंकों के सुरक्षाकर्मियों और सेना के जवानों के लिए लागू नहीं होंगे. आदेशों के उल्लंघन पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इसको लेकर थाना प्रभारी को भी आदेशों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.

बता दें कि हाईकोर्ट ने 14 जून को अवैध कब्जों को लेकर डीसी, एसडीएम और नगर परिषद को अवमानना नोटिस जारी किए थे. इसके तुरंत बाद ही नगर परिषद ने शहर में निशानदेही का अभियान तेज कर दिया था. अब अवैध कब्जाधारकों को नप ने नोटिस जारी कर दिया है. गुरुवार से नगर परिषद अवैध कब्जे हटाने का काम शुरू करेगी. इसके लिए प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है. वहीं, एसपी सिरमौर ने कहा कि अवैध कब्जों को हटाने के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा.

Intro:-हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस के बाद जिला प्रशासन-नप आई हरकत में 
नाहन। हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस के बाद सिरमौर प्रशासन समेत नाहन नगर परिषद हरकत में आ गई है। 5 जुलाई को हाईकोर्ट में नाहन नगर परिषद के अवैध कब्जों की सुनवाई से पहले ही डीसी सिरमौर ललित जैन ने कार्यालय आदेश जारी कर दिए है। 4 जुलाई को शहर में अवैध कब्जे गिराने का कार्य शुरू हो जाएगा। लिहाजा, डीसी ललित जैन ने अवैध कब्जे हटाने के दौरान धारा 144 लागू कर दी है। 


Body:दरअसल हाई कोर्ट के अवमानना नोटिस के बाद ही नाहन नगर परिषद ने अवैध कब्जों की पैमाइश का कार्य शुरू कर दिया था। डिमार्केशन रिपोर्ट में अभी 88 संभावित अवैध कब्जों में से 69 की पुष्टि हो चुकी है। लिहाजा अवैध कब्जों को हटाने के लिए डीसी सिरमौर ने उक्त आदेश जारी किए है। 
आदेशों के तहत अवैध कब्जे हटाने के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए लाइसैंस होल्डर्स को अपने हथियार और बारूद आदि पुलिस थाना में जमा करवाने के लिए भी कहा गया है। इसकी पालना न करने पर लाइसेंस होल्डर पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। आदेशों में ये भी साफ है कि विस्फोटक ओर ज्वलनशील पदार्थ जमा कराने पर लाइसेंस होल्डर को रसीद जारी की जाएगी। ये आदेश अर्ध सैनिक बलों, होमगार्ड, पुलिसकर्मी व बैंकों के सुरक्षाकर्मियो और सेना के जवानों के लिए लागू नहीं होंगे। आदेशों के उल्लंघन पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसको लेकर थाना प्रभारी को भी आदेशों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
बता दें कि हाईकोर्ट ने 14 जून को अवैध कब्जों को लेकर डीसी, एसडीएम और नगर परिषद को अवमानना नोटिस जारी किए थे। इसके तुरंत बाद ही नगर परिषद ने शहर में निशानदेही का अभियान तेज कर दिया था। अब अवैध कब्जाधारकों को नप ने नोटिस जारी कर दिया है। वीरवार से नगर परिषद अवैध कब्जे हटाने का काम शुरू करेगी। इसके लिए प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। वहीं एसपी सिरमौर ने कहा कि अवैध कब्जों को हटाने के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। 
उधर इस मामले में एसपी सिरमौर अजय कृष्ण शर्मा का कहना है कि नगर परिषद की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 4 जुलाई से अवैध कब्जे हटाने का कार्य किया जाना है। इसके लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की गई है। पुलिस प्रशासन ने नगर परिषद से यह जानकारी मांगी है कि कितनी जगहों पर अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई की जानी है। उचित मात्रा में पुलिस बल मुहैया करवाया जाएगा। 
बाइट: अजय कृष्ण शर्मा, एसपी सिरमौर 


Conclusion:कुल मिलाकर शहर में लंबे अरसे से अवैध कब्जे किए बैठे लोगों पर कार्रवाई होना अब तय है। वीरवार को अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। 
Last Updated : Jul 3, 2019, 8:10 PM IST
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