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कोरोना पाॅजीटिव केस मिलने पर लेबर कॉलोनी का पूरा क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित - आपदा प्रबंधन अधिनियम

सिरमौर प्रशासन ने धौलाकुआं के समीप वैली आयरन इस्पात कंपनी की लेबर कालोनी से कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद उद्योग के सामने की लेबर कालोनी के पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए पूरी तरीके से सील करने के आदेश जारी कर दिए हैं.

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कंटेनमेंट जोन
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Published : Jun 14, 2020, 8:07 PM IST

नाहन: जिला सिरमौर प्रशासन ने धौलाकुआं के समीप वैली आयरन इस्पात कंपनी की लेबर लेबर कॉलोनी से कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद उद्योग के सामने की लेबर कालोनी के पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए पूरी तरीके से सील करने के आदेश जारी कर दिए हैं.

डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने बताया कि आदेशों के मुताबिक अब संबंधित क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर किसी भी प्रकार की आवाजाही व लोगों के एक स्थान पर इक्ट्ठे होने पर पूरी प्रतिबंध रहेगा. इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी समारोह, प्रदर्शन, बैठकें, जुलूस, कार्यशाला समुदाय या धार्मिक आयोजनों नहीं करेगा. कंटेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घरद्वार पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान, उपप्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत व पटवार सर्किल के पटवारी की सहायता से की जाएगी.

जरूरी सेवाओं में लगे अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी पहले की तरह करते रहेंगे, लेकिन उन्हें सरकार की ओर से बताई गई सभी सावधानियां बरतनी होंगी. अधिकृत व्यक्ति और वाहन के इलावा कोई भी अन्य व्यक्ति इस क्षेत्र के अंदर नहीं जाएगा. यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में लगे हुए लोगों पर लागू नहीं होगा.

कंटेनमेंट जोन में खण्ड विकास अधिकारी, पांवटा साहिब की ओर से नियमित तौर पर सेनिटाइजेशन का काम करवाया जाएगा. डीसी ने कहा कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद् आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

नाहन: जिला सिरमौर प्रशासन ने धौलाकुआं के समीप वैली आयरन इस्पात कंपनी की लेबर लेबर कॉलोनी से कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद उद्योग के सामने की लेबर कालोनी के पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए पूरी तरीके से सील करने के आदेश जारी कर दिए हैं.

डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने बताया कि आदेशों के मुताबिक अब संबंधित क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर किसी भी प्रकार की आवाजाही व लोगों के एक स्थान पर इक्ट्ठे होने पर पूरी प्रतिबंध रहेगा. इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी समारोह, प्रदर्शन, बैठकें, जुलूस, कार्यशाला समुदाय या धार्मिक आयोजनों नहीं करेगा. कंटेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घरद्वार पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान, उपप्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत व पटवार सर्किल के पटवारी की सहायता से की जाएगी.

जरूरी सेवाओं में लगे अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी पहले की तरह करते रहेंगे, लेकिन उन्हें सरकार की ओर से बताई गई सभी सावधानियां बरतनी होंगी. अधिकृत व्यक्ति और वाहन के इलावा कोई भी अन्य व्यक्ति इस क्षेत्र के अंदर नहीं जाएगा. यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में लगे हुए लोगों पर लागू नहीं होगा.

कंटेनमेंट जोन में खण्ड विकास अधिकारी, पांवटा साहिब की ओर से नियमित तौर पर सेनिटाइजेशन का काम करवाया जाएगा. डीसी ने कहा कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद् आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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