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सिरमौर में अब सप्ताह में 6 दिन खुले रहेंगे सैलून-ब्यूटी पार्लर, डीसी ने जारी किए आदेश

सिरमौर में बार्बर, ब्यूटी पार्लर व सैलून संचालक अब मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन अपनी दुकानें खोल सकेंगे. प्रशासन के अनुसार संबंधित लोगों को कोविड-19 नियमों को फॉलो करना होगा. दुकानों के बाहर मालिक का मोबाइल नंबर व दुकान का नंबर प्रदर्शित करना होगा, जिससे ग्राहक मोबाइल पर समय निर्धारित कर दुकान पर आ सकें.

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सैलून व ब्यूटी पार्लर
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Published : Jul 7, 2020, 5:09 PM IST

नाहन: सिरमौर जिला में बार्बर, ब्यूटी पार्लर व सैलून संचालक अब मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन अपनी दुकानें खोल सकेंगे. अभी तक 3 दिन ही इन्हें दुकानें खोलने की अनुमति थी, लेकिन अब इस अवधि को बढ़ाकर 6 दिन कर दिया गया है. इस बाबत डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने आदेश जारी कर दिए हैं.

जिला प्रशासन के अनुसार संबंधित लोगों को कोविड-19 नियमों को फॉलो करना होगा. दुकानों के बाहर मालिक का मोबाइल नंबर व दुकान का नंबर प्रदर्शित करना होगा, जिससे ग्राहक मोबाइल पर अप्वाइंटमेंट लेकर दुकान पर आ सकें. सभी बार्बर व ब्यूटी पार्लर एवं सैलून की दुकानों के दरवाजों पर पारदर्शी शीशे का इस्तेमाल करना होेगा और इन शीशों पर किसी भी प्रकार के पोस्टर व पर्दे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा.

वीडियो

डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने बताया कि बार्बर, ब्यूटी पार्लर व सैलून संचालकों के लिए एसओपी बनाए गए हैं, जिससे जब उन्हें दुकानों का संचालन करना है, तो क्या सावधानियां बरतनी हैं. अब मंगलवार को छोड़कर 6 दिन दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है. डीसी ने संबंधित लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो भी उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है, उसके तहत ही काम करें. बीच-बीच में टीमें औचक निरीक्षण भी करती रहेंगी. यदि कहीं पर भी कोई अवेहलना पाई जाती है, तो संबंधित दुकान को सील कर दिया जाएगा.

जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करते पाया गया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

नाहन: सिरमौर जिला में बार्बर, ब्यूटी पार्लर व सैलून संचालक अब मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन अपनी दुकानें खोल सकेंगे. अभी तक 3 दिन ही इन्हें दुकानें खोलने की अनुमति थी, लेकिन अब इस अवधि को बढ़ाकर 6 दिन कर दिया गया है. इस बाबत डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने आदेश जारी कर दिए हैं.

जिला प्रशासन के अनुसार संबंधित लोगों को कोविड-19 नियमों को फॉलो करना होगा. दुकानों के बाहर मालिक का मोबाइल नंबर व दुकान का नंबर प्रदर्शित करना होगा, जिससे ग्राहक मोबाइल पर अप्वाइंटमेंट लेकर दुकान पर आ सकें. सभी बार्बर व ब्यूटी पार्लर एवं सैलून की दुकानों के दरवाजों पर पारदर्शी शीशे का इस्तेमाल करना होेगा और इन शीशों पर किसी भी प्रकार के पोस्टर व पर्दे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा.

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डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने बताया कि बार्बर, ब्यूटी पार्लर व सैलून संचालकों के लिए एसओपी बनाए गए हैं, जिससे जब उन्हें दुकानों का संचालन करना है, तो क्या सावधानियां बरतनी हैं. अब मंगलवार को छोड़कर 6 दिन दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है. डीसी ने संबंधित लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो भी उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है, उसके तहत ही काम करें. बीच-बीच में टीमें औचक निरीक्षण भी करती रहेंगी. यदि कहीं पर भी कोई अवेहलना पाई जाती है, तो संबंधित दुकान को सील कर दिया जाएगा.

जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करते पाया गया, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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