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बड़ू साहिब परिसर कंटेनमेंट जोन घोषित, डीसी सिरमौर ने दिये आदेश - डीसी सिरमौर ने दिये आदेश

जिला सिरमौर के बड़ू साहिब में कोरोना पॉजिटिव के मामले पाए जाने पर डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने बड़ू साहिब परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है.आदेशानुसार इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

Badu Sahib Campus
फोटो.
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Published : Apr 7, 2021, 6:18 PM IST

नाहनः जिला सिरमौर के बड़ू साहिब में कोरोना पॉजिटिव के मामले पाए जाने पर डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने आदेश जारी करते हुए समस्त बड़ू साहिब परिसर को कंटेनमेंट जोन व जीवन सिंह पुत्र माघु और प्रेम पाल पुत्र इंद्र सिंह के घर को बफर जोन घोषित किया है.

लोगों पर लगी बंदिशें

आदेशानुसार इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. साथ ही लोगों को अपने घरों मे ही रहना होगा. उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा.

दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद

प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी. कंटेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उपप्रधान की सहायता से की जाएगी. आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा.

यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों सहित स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे़ कर्मियों पर लागू नहीं होंगे. सील किए गए क्षेत्र में बीडीओ पच्छाद द्वारा समय-समय पर सेनिटाइजेशन करवाई जाएगी.

डीसी ने आदेशों की अवमानना पर दिये कार्रवाई के आदेश

डीसी ने कहा कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: मनाली में सुसाइड प्वाइंट से पर्यटक ने लगाई छलांग, पुलिस ने किया रेस्क्यू

नाहनः जिला सिरमौर के बड़ू साहिब में कोरोना पॉजिटिव के मामले पाए जाने पर डीसी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने आदेश जारी करते हुए समस्त बड़ू साहिब परिसर को कंटेनमेंट जोन व जीवन सिंह पुत्र माघु और प्रेम पाल पुत्र इंद्र सिंह के घर को बफर जोन घोषित किया है.

लोगों पर लगी बंदिशें

आदेशानुसार इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. साथ ही लोगों को अपने घरों मे ही रहना होगा. उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा.

दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद

प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी. कंटेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान व उपप्रधान की सहायता से की जाएगी. आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा.

यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों सहित स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे़ कर्मियों पर लागू नहीं होंगे. सील किए गए क्षेत्र में बीडीओ पच्छाद द्वारा समय-समय पर सेनिटाइजेशन करवाई जाएगी.

डीसी ने आदेशों की अवमानना पर दिये कार्रवाई के आदेश

डीसी ने कहा कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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