नाहन: पावंटा साहिब की अदालत ने शनिवार को पियक्कड़ वाहन चालकों को एक दिन की सजा सुनाते हुए अदालत की कार्यवाही खत्म होने तक परिसर में खड़ा रखा. अदालत ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत ऐसे 34 वाहन चालकों को परिसर में ही खड़ा रहने की सजा सुनाई.
ज्यूडिशियल मेजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय संख्या-2 पांवटा साहिब के न्यायाधीश विशाल की अदालत ने शनिवार को मोटर वाहन अधिनियम के तहत काटे गए चालानों का निपटारा करते हुए ये सजा सुनाई. सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने सरकार की ओर से पैरवी की. उन्होंने बताया कि एमवी एक्ट के तहत ट्रैफिक पुलिस द्वारा पांवटा साहिब में यातायात नियमों की अवहेलना करने व शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में काटे गए कुल 37 चालानों का निपटारा किया.
इस दौरान न्यायाधीश विशाल की अदालत ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले 34 वाहन चालकों को एक दिन की सजा सुनाई, जिसमें वाहन चालकों को पूरा दिन अदालत में खड़ा रखा गया. इस दौरान अदालत ने नियम तोड़ने वाले ऐसे वाहन चालकों पर 75800 रुपये का जुर्माना भी ठोका.