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सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों से हटाया बैन, 31 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे Transfer

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Oct 21, 2023, 9:10 PM IST

सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने हिमाचल में अधिकारियों पर लगाया बैन हटा दिया है. अब 31 अक्टूबर तक अधिकारियों के तबादले किए जा सकेंगे. (Sukhu government lifts ban on transfer) (Himachal employee transfer ban lifted)

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शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों के सामान्य तबादलों से बैन हटा दिया है. इसके बाद प्रदेश के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे. सरकार के आदेशों के मुताबिक 21 से 31 अक्टूबर तक कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे. इससे पहले सरकार ने बीते 21 से 31 अगस्त और 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच कर्मचारियों के तबादलों पर बैन हटाया था. अब सरकार ने फिर से इन कर्मचारियों के तबादलों से बैन हटाया है. इसके बारे में कार्मिक विभाग ने इसको लेकर सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, डिवीजनल कमिश्नरों और जिला उपायुक्तों को आदेश जारी किए हैं. कर्मचारियों के तबादलों के लिए संबंधित अधिकारियों को 2013 के तबादला दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है.

प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने प्रदेश के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले पर लगी पाबंदी फिर से हटा दी है. ऐसे में अब इन कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे. सरकार ने बीते 21 से 31 अगस्त और 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच कर्मचारियों के तबादलों पर बैन हटाया था. इसके बाद 1 अक्टूबर से फिर से इन तबादलों पर पाबंदी लगा थी. अभी केवल विशेष परिस्थिति में ही तबादलों को अनुमति थी, वो भी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अनुमति के बाद ही किये जा सकते थे.

यही नहीं सरकार ने महीने के आखिरी चार दिन ही तबादलों की अनुमति देने का प्रावधान भी किया है, लेकिन अब सरकार ने फिर से सभी सरकारी कर्मचारियों के तबादलों की अनुमति दे दी है. हालांकि कर्मचारियों पर लगा प्रतिबंध 21 से 31 अक्टूबर के बीच ही हटाया गया है. इसके बाद फिर से तबादलों पर बैन रहेगा. हालांकि कार्मिक विभाग ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि सामान्य तौर एक स्थान पर तीन साल की सेवाएं पूरा करने वाले कर्मचारियों के तबादले होंगे. हालांकि दो साल का समय पूरा करने वाले कर्मचारियों के तबादले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अनुमति के बाद विशेष परिस्थिति में किए जा सकेंगे.

तीन फीसदी से ज्यादा कर्मचारियों के नहीं होंगे तबादले: सरकार के आदेशों के मुताबिक सभी विभागों में कर्मचारियों के तबादले संबंधित मंत्री कर सकेंगे. हालांकि, किसी भी विभाग में ट्रांसफर 3 फीसदी ही रहेगी. इस सीमा से ज्यादा कर्मचारियों के तबादले नहीं होंगे. संबंधित विभागाध्यक्षों को इसका ध्यान रखना होगा. सरकार के आदेश के मुताबिक एक नवंबर से कर्मचारियों के तबादले पर फिर से पाबंदी रहेगी.

ये भी पढ़ें: CM Sukhu Targeted BJP: 'भगवान भी BJP नेताओं का माफ नहीं करेगा, 3 बार केंद्रीय टीम दौरा करके चली गई पर केंद्र से राहत पैकेज नहीं मिला'

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों के सामान्य तबादलों से बैन हटा दिया है. इसके बाद प्रदेश के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे. सरकार के आदेशों के मुताबिक 21 से 31 अक्टूबर तक कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे. इससे पहले सरकार ने बीते 21 से 31 अगस्त और 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच कर्मचारियों के तबादलों पर बैन हटाया था. अब सरकार ने फिर से इन कर्मचारियों के तबादलों से बैन हटाया है. इसके बारे में कार्मिक विभाग ने इसको लेकर सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, डिवीजनल कमिश्नरों और जिला उपायुक्तों को आदेश जारी किए हैं. कर्मचारियों के तबादलों के लिए संबंधित अधिकारियों को 2013 के तबादला दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है.

प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने प्रदेश के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले पर लगी पाबंदी फिर से हटा दी है. ऐसे में अब इन कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे. सरकार ने बीते 21 से 31 अगस्त और 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच कर्मचारियों के तबादलों पर बैन हटाया था. इसके बाद 1 अक्टूबर से फिर से इन तबादलों पर पाबंदी लगा थी. अभी केवल विशेष परिस्थिति में ही तबादलों को अनुमति थी, वो भी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अनुमति के बाद ही किये जा सकते थे.

यही नहीं सरकार ने महीने के आखिरी चार दिन ही तबादलों की अनुमति देने का प्रावधान भी किया है, लेकिन अब सरकार ने फिर से सभी सरकारी कर्मचारियों के तबादलों की अनुमति दे दी है. हालांकि कर्मचारियों पर लगा प्रतिबंध 21 से 31 अक्टूबर के बीच ही हटाया गया है. इसके बाद फिर से तबादलों पर बैन रहेगा. हालांकि कार्मिक विभाग ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि सामान्य तौर एक स्थान पर तीन साल की सेवाएं पूरा करने वाले कर्मचारियों के तबादले होंगे. हालांकि दो साल का समय पूरा करने वाले कर्मचारियों के तबादले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अनुमति के बाद विशेष परिस्थिति में किए जा सकेंगे.

तीन फीसदी से ज्यादा कर्मचारियों के नहीं होंगे तबादले: सरकार के आदेशों के मुताबिक सभी विभागों में कर्मचारियों के तबादले संबंधित मंत्री कर सकेंगे. हालांकि, किसी भी विभाग में ट्रांसफर 3 फीसदी ही रहेगी. इस सीमा से ज्यादा कर्मचारियों के तबादले नहीं होंगे. संबंधित विभागाध्यक्षों को इसका ध्यान रखना होगा. सरकार के आदेश के मुताबिक एक नवंबर से कर्मचारियों के तबादले पर फिर से पाबंदी रहेगी.

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