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पंचायती राज चुनाव में 5 लाख नए वोटर करेंगे मतदान, घर बैठे चेक करें वोटर लिस्ट - himachal government news

पंचायती चुनावों को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने अपनी कमर कस ली है. अगर किसी मतदाता का नाम मत सूची में शामिल नहीं है तो व्यक्ति संबंधित एसडीएम या अधिकृत अधिकारी के पास प्रार्थना पत्र देकर अपना नाम मतदाता सूची में डलवा सकता है. कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने तकनीक का सहारा लेने का फैसला किया है.

State Election Commission has made the voter list online during the corona pandemic
सुजीत सिंह राठौर
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Published : Oct 9, 2020, 7:56 PM IST

शिमला: राज्य चुनाव आयोग की पहल के बाद इस बार मतदाता मत सूची में अपना नाम ऑनलाइन भी ढूंढ सकेंगे. अगर किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो व्यक्ति संबंधित एसडीएम या अधिकृत अधिकारी के पास प्रार्थना पत्र देकर अपना नाम मतदाता सूची में डलवा सकता है. राज्य चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह फैसला किया है.

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग सुजीत सिंह राठौर ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने तकनीक का सहारा लेने का फैसला किया है. इससे अब हर मतदाता घर बैठकर आयोग की वेबसाइट से अपना नाम चेक कर सकता है. अगर उसका नाम मत सूची में शामिल नहीं है तो एसडीएम या संबंधित अधिकारी के पास अर्जी देकर नाम शामिल करवाया जा सकता है. इसके अलावा ऐसा पहली बार होगा जब पंचायती राज संस्था का चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार का विवरण भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा. इससे हर मतदाता यह जान सकेगा कि जिस व्यक्ति को वह वोट दे रहा है,क्या वह उम्मीदवार उसकी इच्छा अनुसार योग्यता रखता है या नहीं.

वीडियो रिपोर्ट

प्रदेश में होने वाले पंचायती राज चुनावों में इस बार 5 लाख नए वोटर पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. दिसंबर महीने में होने वाले पंचायती राज चुनावों में इस बार करीब 57.99 लाख वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. पिछली बार हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में कुल 52,88700 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया था.

दिसंबर महीने के आखिर में होने वाले पंचायती राज चुनावों के लिए हालांकि वोटर लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई है. वोटर लिस्ट फाइनल होने के बाद ही मतदाताओं की सही संख्या सामने आ सकेगी, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार 57.99 लाख वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. प्रदेश में स्थानीय निकायों में वोट देने वाले वोटर भी इस बार पंचायती राज संस्थाओं में वोट नहीं दे पाएंगे. अगर कोई पंचायती राज चुनाव में वोट देना चाहता है तो उसका नाम सिर्फ पंचायतों की वोटर लिस्ट में ही रहेगा.

राज्य चुनाव आयोग ने 1 दिसंबर 2020 तक 18 साल पूरे कर चुके वोटरों के नाम शामिल करने की बात कही है. इससे करीब डेढ़ लाख नए मतदाता इस निर्णय से मत सूची में शामिल हो जाएंगे. राज्य चुनाव आयोग के चुनाव अधिकारी के अनुसार आयोग के फैसले के बाद 1 दिसंबर 2020 तक 18 साल की आयु पूरे कर चुके युवाओं के नाम जोड़ने से डेढ़ लाख नए वोटरों को वोट देने का मौका मिलेगा.

शिमला: राज्य चुनाव आयोग की पहल के बाद इस बार मतदाता मत सूची में अपना नाम ऑनलाइन भी ढूंढ सकेंगे. अगर किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो व्यक्ति संबंधित एसडीएम या अधिकृत अधिकारी के पास प्रार्थना पत्र देकर अपना नाम मतदाता सूची में डलवा सकता है. राज्य चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह फैसला किया है.

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग सुजीत सिंह राठौर ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने तकनीक का सहारा लेने का फैसला किया है. इससे अब हर मतदाता घर बैठकर आयोग की वेबसाइट से अपना नाम चेक कर सकता है. अगर उसका नाम मत सूची में शामिल नहीं है तो एसडीएम या संबंधित अधिकारी के पास अर्जी देकर नाम शामिल करवाया जा सकता है. इसके अलावा ऐसा पहली बार होगा जब पंचायती राज संस्था का चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार का विवरण भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा. इससे हर मतदाता यह जान सकेगा कि जिस व्यक्ति को वह वोट दे रहा है,क्या वह उम्मीदवार उसकी इच्छा अनुसार योग्यता रखता है या नहीं.

वीडियो रिपोर्ट

प्रदेश में होने वाले पंचायती राज चुनावों में इस बार 5 लाख नए वोटर पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. दिसंबर महीने में होने वाले पंचायती राज चुनावों में इस बार करीब 57.99 लाख वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. पिछली बार हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में कुल 52,88700 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया था.

दिसंबर महीने के आखिर में होने वाले पंचायती राज चुनावों के लिए हालांकि वोटर लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई है. वोटर लिस्ट फाइनल होने के बाद ही मतदाताओं की सही संख्या सामने आ सकेगी, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार 57.99 लाख वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे. प्रदेश में स्थानीय निकायों में वोट देने वाले वोटर भी इस बार पंचायती राज संस्थाओं में वोट नहीं दे पाएंगे. अगर कोई पंचायती राज चुनाव में वोट देना चाहता है तो उसका नाम सिर्फ पंचायतों की वोटर लिस्ट में ही रहेगा.

राज्य चुनाव आयोग ने 1 दिसंबर 2020 तक 18 साल पूरे कर चुके वोटरों के नाम शामिल करने की बात कही है. इससे करीब डेढ़ लाख नए मतदाता इस निर्णय से मत सूची में शामिल हो जाएंगे. राज्य चुनाव आयोग के चुनाव अधिकारी के अनुसार आयोग के फैसले के बाद 1 दिसंबर 2020 तक 18 साल की आयु पूरे कर चुके युवाओं के नाम जोड़ने से डेढ़ लाख नए वोटरों को वोट देने का मौका मिलेगा.

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