शिमला: हिमाचल में विवादों में रही स्कूल लेक्चरर भर्ती रद्द कर दी गई है. प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए हो रही स्कूल लेक्चरर-न्यू भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के आदेश दिए गए हैं. इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है. कैबिनेट मीटिंग में चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया था, जिस पर मंगलवार को कार्मिक विभाग ने प्रक्रिया रद्द करने की अधिसूचना जारी कर दी.
इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि क्लास थ्री व क्लास फोर के पदों पर गैर हिमाचलियों की भर्ती रोकने के लिए राज्य सरकार ने आयोग के जरिए हो रही स्कूल लेक्चरर न्यू भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया है. साथ ही सरकार ने लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग की वो सारी भर्ती प्रक्रिया वापिस ली है, जो पुराने नियमों के अनुसार हो रही थी और जिनमें अभी लिखित परीक्षा नहीं हुई थी.
कार्मिक विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी ओपी भंडारी की ओर से जारी अधिसूचना में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों, निगम-बोर्डों और भर्ती आयोगों को निर्देश दिए गए हैं कि पुरानी भर्ती के सभी पद विदड्रा किये जा रहे हैं. साथ ही ये कहा जा रहा है कि इनके लिए अब नए सिरे से रिक्वीजीशन भेजी जाएगी. इसका अर्थ ये हुआ कि अब ये पद नए सिरे से विज्ञापित होंगे.
इसी प्रक्रिया में लोक सेवा आयोग की स्कूल लेक्चरर भर्ती भी रद्द हो गई है. अभी इसके लिए 22 नवंबर तक आवेदन की तारीख थी. इस भर्ती के विज्ञापन से ही सारा विवाद हुआ था. अब सरकार के नए फैसले से लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में नई भर्तियों में कुछ महीनों की देरी होगी, क्योंकि विभागों को अब नए सिरे से डिमांड भेजनी होगी.
वहीं, अब नई अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने संविधान के अनुच्छेद-309 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश एलिजिबिलिटी फॉर अपाइंटमेंट टू क्लास थ्री एंड फोर पोस्ट्स, रूल्स 2019 बनाये हैं. इनमें क्लास थ्री पोस्ट के लिए आवेदक के लिए मैट्रिक और प्लस टू हिमाचल से की होना जरूरी है, जबकि क्लास फोर के लिए मिडल और मैट्रिक हिमाचल के स्कूलों से चाहिए. ये मंगलवार से ही लागू हो गए हैं. यही प्रावधान सरकार ने अगस्त महीने में लागू करने का फैसला लिया था, लेकिन अधिसूचना लेट होने से स्कूल लेक्चरर भर्ती में विवाद हो गया.