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शिमला: शादी समारोह से पहले पुलिस-तहसीलदार को देना होगा 'कार्ड', आदेश जारी

बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को लेकर शिमल प्रशासन ने अब आदेश जारी किए हैं कि शादी समारोह का आयोजन करने से पहले लोगों को स्थानीय पुलिस को सूचित करना होगा. जिससे आयोजन स्थल पर सभी निर्देशों व नियमों के पालन संबंधी निगरानी कर सके और नियमों की पालना न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

शिमला, शादी समारोह
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Published : Nov 13, 2020, 8:22 PM IST

शिमला: जिला शिमला में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब शादी समारोह के लिए थाना प्रभारी और तहसीलदार को सूचना देना अनिवार्य किया गया है. जिला प्रशासन ने कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है.

इसके तहत विवाह समारोह के तहत स्थानीय तहसीलदार अथवा थाना प्रभारी को सूचना देना आवश्यक होगा. जिससे आयोजन स्थल पर सभी निर्देशों व नियमों के पालन संबंधी निगरानी कर सके और नियमों की पालना न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

डीसी शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि जिला में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालना पर जिला प्रशासन विशेष अभियान चलाएगा. उन्होंने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए शैक्षणिक, खेल, मनोंरजन, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य गतिविधियों पर जन सुरक्षा के लिए कडे़ नियम अमल में लाए जाएंगे.

आदित्य नेगी ने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 200 लोगों की क्षमता वाले हाॅल में केवल 50 प्रतिशत लोगों के बैठने की ही व्यवस्था होगी. उन्होंने बताया कि खुले मैदान में यदि लोगों का जमावड़ा 200 से अधिक का होगा तो परस्पर दो गज की दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करना अवश्यक होगा.

कार्यक्रम अथवा आयोजन के तहत आयोजकों द्वारा प्रवेश एवं निकास स्थल पर मास्क की अनिवार्यता, थर्मल स्केनिंग और आगंतुकों के विवरण प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी. हाथ धोने के लिए साबुन अथवा सेनिटाइजर उचित स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में रखना और परस्पर दूरी रखने के लिए फलोर मार्किंग भी करना भी सुनिश्चित करेंगे.

आयोजन स्थलों पर यदि किसी व्यक्ति में लक्षण पाए जाते हैं. तो उसे आईसोलेशन मेें रखने के लिए अलग से जगह चिन्हित की जाए. यदि संभव हो तो सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने के नियमों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा सकती है.

आयोजन चिकित्सीय सुविधा केन्द्रों, नजदीकी अस्पताल और स्वस्थ प्रबन्धनों को ध्यान में रखकर नजदीकी अस्पताल के नजदीक किए जाए ताकि आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध हो सके.

विवाह समारोह के तहत स्थानीय तहसीलदार और थाना प्रभारी को सूचना देना आवश्यक होगा ताकि वह आयोजन स्थल पर सभी निर्देशों व नियमों के पालन सम्बधी निगरानी कर सके. उन्होंने कहा कि नियमों की पालना न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी.

पढ़ें: त्योहारी सीजन के चलते एक्शन मोड में फूड सेफ्टी विभाग, लाइसेंस जांच और सैंपलिंग प्रक्रिया हुई तेज

शिमला: जिला शिमला में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब शादी समारोह के लिए थाना प्रभारी और तहसीलदार को सूचना देना अनिवार्य किया गया है. जिला प्रशासन ने कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है.

इसके तहत विवाह समारोह के तहत स्थानीय तहसीलदार अथवा थाना प्रभारी को सूचना देना आवश्यक होगा. जिससे आयोजन स्थल पर सभी निर्देशों व नियमों के पालन संबंधी निगरानी कर सके और नियमों की पालना न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

डीसी शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि जिला में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालना पर जिला प्रशासन विशेष अभियान चलाएगा. उन्होंने बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए शैक्षणिक, खेल, मनोंरजन, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य गतिविधियों पर जन सुरक्षा के लिए कडे़ नियम अमल में लाए जाएंगे.

आदित्य नेगी ने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 200 लोगों की क्षमता वाले हाॅल में केवल 50 प्रतिशत लोगों के बैठने की ही व्यवस्था होगी. उन्होंने बताया कि खुले मैदान में यदि लोगों का जमावड़ा 200 से अधिक का होगा तो परस्पर दो गज की दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करना अवश्यक होगा.

कार्यक्रम अथवा आयोजन के तहत आयोजकों द्वारा प्रवेश एवं निकास स्थल पर मास्क की अनिवार्यता, थर्मल स्केनिंग और आगंतुकों के विवरण प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी. हाथ धोने के लिए साबुन अथवा सेनिटाइजर उचित स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में रखना और परस्पर दूरी रखने के लिए फलोर मार्किंग भी करना भी सुनिश्चित करेंगे.

आयोजन स्थलों पर यदि किसी व्यक्ति में लक्षण पाए जाते हैं. तो उसे आईसोलेशन मेें रखने के लिए अलग से जगह चिन्हित की जाए. यदि संभव हो तो सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने के नियमों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा सकती है.

आयोजन चिकित्सीय सुविधा केन्द्रों, नजदीकी अस्पताल और स्वस्थ प्रबन्धनों को ध्यान में रखकर नजदीकी अस्पताल के नजदीक किए जाए ताकि आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध हो सके.

विवाह समारोह के तहत स्थानीय तहसीलदार और थाना प्रभारी को सूचना देना आवश्यक होगा ताकि वह आयोजन स्थल पर सभी निर्देशों व नियमों के पालन सम्बधी निगरानी कर सके. उन्होंने कहा कि नियमों की पालना न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी.

पढ़ें: त्योहारी सीजन के चलते एक्शन मोड में फूड सेफ्टी विभाग, लाइसेंस जांच और सैंपलिंग प्रक्रिया हुई तेज

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