शिमलाः राज्य सरकार ने 17 नवंबर को नालागढ़, सोलन और जिला शिमला के रामपुर में नगर परिषद क्षेत्रों के रिक्त स्थानों पर होने वाले उप-चुनाव को लेकर सवेतन अवकाश घोषित किया है. यह सवेतन अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट-1881 की धारा-25 के अंतर्गत दिया गया है.
बता दें कि इन क्षेत्रों के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम व शैक्षणिक संस्थानों एवं राज्य के औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आनी वाली औद्योगिक इकाइयां और दुकानें भी इस दिन बंद रहेंगी.
विशेष आकस्मिक अवकाश उन कर्मचारियों को दिया जाएगा, जो राज्य के विभिन्न स्थानों पर कार्यरत हैं, लेकिन इन क्षेत्रों के मतदाता हैं. अवकाश के लिए कर्मचारियों को संबंधित पीठासीन अधिकारी से मतदान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.