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Corona update: हिमाचल में घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य - सेनिटेशन करने वाली टनल

हिमाचल सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन के साथ कर्फ्यू भी तीन मई तक जारी रखने का फैसला लिया है. यही नहीं अब प्रदेश में सभी लोगों को घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा. सरकार की तरह से जारी निर्देशों के तहत सभी सरकारी नियमित और अनुबंध कर्मचारियों का एक दिन का वेतन कोविड फंड में जाएगा.

IGMC Shimla
घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य.
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Published : Apr 14, 2020, 8:36 PM IST

शिमला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मंगलवार को देश के नाम संबोधन में तीन मई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई. पीएम की घोषणा के बाद हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन के साथ कर्फ्यू भी तीन मई तक जारी रहेगा.

यह जानकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने मंगलवार को शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान दी. इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमन ने कहा कि घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा और फेस कवर न करने पर व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल और शिक्षण संस्थान आईजीएमसी में बुधवार से सामान्य दिनों की तरह ओपीडी सेवा शुरू कर दी जाएगी. अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि सभी विभागाध्यक्ष और सचिव कम स्टाफ के साथ कार्यालय आएंगे.

वीडियो.

सभी सरकारी नियमित और अनुबंध कर्मचारियों का एक दिन का वेतन कोविड-19 फंड में दिया जाएगा. अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि कर्फ्यू में पहले की तरह ही ढील रहेगी. प्रदेश में चल रही वर्तमान व्यवस्था को 3 मई तक जारी रखा जाएगा. इस संबंध में सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं.

नए निर्देश 15 अप्रैल से 3 मई तक लागू रहेंगे. इसके अलावा राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे. प्रदेश में सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, क्रेच और सिनेमाघर को 3 मई तक बंद रखने का फैसला जारी रहेगा.

आरडी धीमन ने कहा कि प्रदेश में सेनिटेशन करने वाली टनल का निर्माण नहीं किया जाएगा. इससे फायदे की जगह नुकसान होगा. इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि कैमिकल के छिड़काव के बाद व्यक्ति कोरोना से कितना सुरक्षित है. प्रदेश में और अधिक लैब में कोरोना टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके लिए पालमपुर में टेस्टिंग लैब शुरू करने की अनुमति मिल गयी है. केवल कुछ औपचारिकता शेष है.

ये भी पढ़ेंः लॉकडाउन के चलते प्रदेश के ब्लड बैंक होने लगे खाली! मरीजों को मुश्किल से मिल रहा खून

शिमला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मंगलवार को देश के नाम संबोधन में तीन मई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई. पीएम की घोषणा के बाद हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन के साथ कर्फ्यू भी तीन मई तक जारी रहेगा.

यह जानकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने मंगलवार को शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान दी. इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमन ने कहा कि घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा और फेस कवर न करने पर व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल और शिक्षण संस्थान आईजीएमसी में बुधवार से सामान्य दिनों की तरह ओपीडी सेवा शुरू कर दी जाएगी. अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि सभी विभागाध्यक्ष और सचिव कम स्टाफ के साथ कार्यालय आएंगे.

वीडियो.

सभी सरकारी नियमित और अनुबंध कर्मचारियों का एक दिन का वेतन कोविड-19 फंड में दिया जाएगा. अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि कर्फ्यू में पहले की तरह ही ढील रहेगी. प्रदेश में चल रही वर्तमान व्यवस्था को 3 मई तक जारी रखा जाएगा. इस संबंध में सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं.

नए निर्देश 15 अप्रैल से 3 मई तक लागू रहेंगे. इसके अलावा राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे. प्रदेश में सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, क्रेच और सिनेमाघर को 3 मई तक बंद रखने का फैसला जारी रहेगा.

आरडी धीमन ने कहा कि प्रदेश में सेनिटेशन करने वाली टनल का निर्माण नहीं किया जाएगा. इससे फायदे की जगह नुकसान होगा. इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि कैमिकल के छिड़काव के बाद व्यक्ति कोरोना से कितना सुरक्षित है. प्रदेश में और अधिक लैब में कोरोना टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके लिए पालमपुर में टेस्टिंग लैब शुरू करने की अनुमति मिल गयी है. केवल कुछ औपचारिकता शेष है.

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