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हिमाचल हाई कोर्ट ने जीवनसाथी पर नाजायज संबंधों का झूठा आरोप लगाने को बताया क्रूरता, तलाक के खिलाफ महिला की अपील खारिज

Himachal Pradesh High Court: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने तलाक के खिलाफ एक महिला की अपील खारिज करते हुए कहा है कि जीवनसाथी पर नाजायज संबंधों को लेकर झूठा आरोप लगाना क्रूरता की श्रेणी में माना जाएगा. बता दें कि हाल ही में फैमिली कोर्ट ने एक पति के आवेदन पर तलाक का फैसला सुनाया था. इस फैसले को पत्नी ने अपील के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. पढ़ें पूरी खबर..

HP Highcourt on falsely accusing illicit relations
हाई कोर्ट ने नाजायज संबंधों का झूठा आरोप लगाने को बताया क्रूरता
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Dec 19, 2023, 10:40 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है. अदालत ने कहा है कि जीवनसाथी पर नाजायज संबंधों को लेकर झूठा आरोप लगाना क्रूरता की श्रेणी में माना जाएगा. अदालत ने कहा कि केवल मात्र ऐसा आरोप लगाने से ही मानसिक क्रूरता का आरंभ हो जाता है. हाई कोर्ट ने क्रूरता के आधार पर तलाक दिए जाने का विरोध करने वाली महिला (पत्नी) की अपील को खारिज कर दिया. फैमिली कोर्ट ने पति के आवेदन पर तलाक का फैसला सुनाया था. इस फैसले को पत्नी ने अपील के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया.

हाई कोर्ट ने कहा कि निश्चित तौर पर पत्नी की तरफ से पति पर लगाए ऐसे आरोप अपमान और क्रूरता का सबसे खराब रूप है. हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वैवाहिक रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं. ऐसे रिश्तों को बनाए रखने के लिए लंबे समय तक आपसी विश्वास, आदर और प्रेम की जरूरत है. अदालत ने कहा कि हालांकि हिंदू मैरिज एक्ट में क्रूरता को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसका उपयोग अधिनियम में मानवीय आचरण या व्यवहार के संदर्भ में जरूर किया गया है.

हाई कोर्ट की खंडपीठ के अनुसार क्रूरता किसी एक के आचरण का वह क्रम है जो दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करता है. शारीरिक, मानसिक, जानबूझकर और अनजाने में भी क्रूरता हो सकती है. यदि क्रूर बर्ताव शारीरिक है तो यह तथ्य और डिग्री का विषय है, लेकिन यदि यह मानसिक है तो यह पता लगाने की जरूरत रहती है कि उस व्यवहार का जीवनसाथी के दिल और दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा. यदि क्रूर व्यवहार से जीवनसाथी के साथ रहना हानिकारक और नुकसानदायक हो रहा हो तो उनके जीवन में दखल दिया जा सकता है. व्यभिचार के आरोप सही हों तो भी शिकायतकर्ता जीवनसाथी के मानसिक तनाव को ध्यान में रखा जा सकता है.

क्या है पूरा मामला: हाई कोर्ट के समक्ष अपील के माध्यम से आए इस मामले के अनुसार जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत व्यक्ति की पत्नी पीटीए शिक्षक है. वर्ष 2005 में दोनों की शादी हुई और करीब तीन साल तक दोनों में रिश्ते अच्छे रहे. इस बीच उन्हें एक बेटी हुई. बेटी जब सात माह की थी तो पत्नी को पीटीए शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिली. यह नियुक्ति घर से 50 किलोमीटर की दूरी पर हुई. महिला अपनी सात माह की बेटी को सास की देखरेख में छोड़कर नौकरी करने आ गई. कुछ माह बाद पति का तबादला भी हो गया जिस कारण बच्ची को हॉस्टल में डालना पड़ा. महिला की नौकरी लगने के बाद से पूरे परिवार में कड़वाहट शुरू हो गई. उसका नौकरी करना कोई गुनाह नहीं है परंतु कोर्ट ने कहा कि मामले में पैदा हुई परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए घर से 50 किलोमीटर की दूरी पर नौकरी के लिए जाना यह एक वाद विवाद का प्रश्न है.

महिला ने अपने ससुराल वालों पर तरह-तरह के गंभीर आपराधिक आरोप लगाना शुरू किए. साथ ही पति पर किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंधों का आरोप लगाया. महिला के परिजनों ने उसके पति को फोन पर तंग करना शुरू कर दिया. फिर एक दिन महिला पति के कार्यालय पहुंच गई और अवैध संबंधों को लेकर झूठे आरोप लगाने लगी. इस तरह बढ़ते मानसिक तनाव को देखते हुए मजबूरन पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए याचिका दायर कर दी. पति ने अपने पक्ष में 9 और महिला के पक्ष में 5 गवाह पेश हुए. फैमिली कोर्ट ने प्रार्थी व्यक्ति के आरोपों को सही पाते हुए क्रूरता के आधार पर तलाक का फैसला सुनाया. इस फैसले को महिला ने हाई कोर्ट में अपील के माध्यम से चुनौती दी थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया.

ये भी पढ़ें: आईजीएमसी अस्पताल शिमला में ट्रामा सेंटर की जांच के आदेश, हाई कोर्ट ने तैनात किए केंद्र सरकार के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है. अदालत ने कहा है कि जीवनसाथी पर नाजायज संबंधों को लेकर झूठा आरोप लगाना क्रूरता की श्रेणी में माना जाएगा. अदालत ने कहा कि केवल मात्र ऐसा आरोप लगाने से ही मानसिक क्रूरता का आरंभ हो जाता है. हाई कोर्ट ने क्रूरता के आधार पर तलाक दिए जाने का विरोध करने वाली महिला (पत्नी) की अपील को खारिज कर दिया. फैमिली कोर्ट ने पति के आवेदन पर तलाक का फैसला सुनाया था. इस फैसले को पत्नी ने अपील के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया.

हाई कोर्ट ने कहा कि निश्चित तौर पर पत्नी की तरफ से पति पर लगाए ऐसे आरोप अपमान और क्रूरता का सबसे खराब रूप है. हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वैवाहिक रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं. ऐसे रिश्तों को बनाए रखने के लिए लंबे समय तक आपसी विश्वास, आदर और प्रेम की जरूरत है. अदालत ने कहा कि हालांकि हिंदू मैरिज एक्ट में क्रूरता को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसका उपयोग अधिनियम में मानवीय आचरण या व्यवहार के संदर्भ में जरूर किया गया है.

हाई कोर्ट की खंडपीठ के अनुसार क्रूरता किसी एक के आचरण का वह क्रम है जो दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करता है. शारीरिक, मानसिक, जानबूझकर और अनजाने में भी क्रूरता हो सकती है. यदि क्रूर बर्ताव शारीरिक है तो यह तथ्य और डिग्री का विषय है, लेकिन यदि यह मानसिक है तो यह पता लगाने की जरूरत रहती है कि उस व्यवहार का जीवनसाथी के दिल और दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा. यदि क्रूर व्यवहार से जीवनसाथी के साथ रहना हानिकारक और नुकसानदायक हो रहा हो तो उनके जीवन में दखल दिया जा सकता है. व्यभिचार के आरोप सही हों तो भी शिकायतकर्ता जीवनसाथी के मानसिक तनाव को ध्यान में रखा जा सकता है.

क्या है पूरा मामला: हाई कोर्ट के समक्ष अपील के माध्यम से आए इस मामले के अनुसार जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत व्यक्ति की पत्नी पीटीए शिक्षक है. वर्ष 2005 में दोनों की शादी हुई और करीब तीन साल तक दोनों में रिश्ते अच्छे रहे. इस बीच उन्हें एक बेटी हुई. बेटी जब सात माह की थी तो पत्नी को पीटीए शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिली. यह नियुक्ति घर से 50 किलोमीटर की दूरी पर हुई. महिला अपनी सात माह की बेटी को सास की देखरेख में छोड़कर नौकरी करने आ गई. कुछ माह बाद पति का तबादला भी हो गया जिस कारण बच्ची को हॉस्टल में डालना पड़ा. महिला की नौकरी लगने के बाद से पूरे परिवार में कड़वाहट शुरू हो गई. उसका नौकरी करना कोई गुनाह नहीं है परंतु कोर्ट ने कहा कि मामले में पैदा हुई परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए घर से 50 किलोमीटर की दूरी पर नौकरी के लिए जाना यह एक वाद विवाद का प्रश्न है.

महिला ने अपने ससुराल वालों पर तरह-तरह के गंभीर आपराधिक आरोप लगाना शुरू किए. साथ ही पति पर किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंधों का आरोप लगाया. महिला के परिजनों ने उसके पति को फोन पर तंग करना शुरू कर दिया. फिर एक दिन महिला पति के कार्यालय पहुंच गई और अवैध संबंधों को लेकर झूठे आरोप लगाने लगी. इस तरह बढ़ते मानसिक तनाव को देखते हुए मजबूरन पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए याचिका दायर कर दी. पति ने अपने पक्ष में 9 और महिला के पक्ष में 5 गवाह पेश हुए. फैमिली कोर्ट ने प्रार्थी व्यक्ति के आरोपों को सही पाते हुए क्रूरता के आधार पर तलाक का फैसला सुनाया. इस फैसले को महिला ने हाई कोर्ट में अपील के माध्यम से चुनौती दी थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया.

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