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HP High Court: नशा तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने माना आधारहीन

नशा तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने नशीले पदार्थ बेचने के आरोपी तस्कर की जमानत याचिका को आधारहीन बताया और खारिज कर दिया है.

Himachal Pradesh High Court
हाईकोर्ट ने माना आधारहीन
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Published : Dec 6, 2022, 9:36 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नशा तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने नशीले पदार्थ बेचने के आरोपी तस्कर की जमानत याचिका को आधारहीन बताया और खारिज कर दिया. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने चंडीगढ़ सेक्टर-38 के रहने वाले गगनदीप सिंह की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि तस्कर को अन्य आरोपियों के साथ ही पकड़ा गया था. अदालत ने कहा कि जांच रिपोर्ट से ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि जमानत याचिका दाखिल करने वाले आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया है.

दरअसल, कुल्लू पुलिस को सूचना मिली थी कि 11 मार्च को एक टैक्सी जो कुल्लू से बगलेहर पुल की तरफ जा रही है, उसमें नशीला पदार्थ ले जाए जा रहे हैं. गुप्त सूचना के अनुसार टैक्सी में चार से पांच लोग बैठे थे. पुलिस के मुखबिर ने ये सूचना भी दी थी कि अगर टैक्सी में बैठी सवारियों को पकड़ा जाए तो भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए जा सकते हैं. इस सूचना के बाद कुल्लू पुलिस ने छापामार पार्टी बनाई और टैक्सी को रोक कर तलाशी ली गई.

ये भी पढ़ें- टेट परीक्षाओं को लेकर हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, 7 विषयों के टेट को परमिशन

पुलिस की तलाशी के दौरान कार से 1.236 किलोग्राम चरस मिली. पुलिस ने अभियोग चलाया और हाईकोर्ट ने जांच रिकॉर्ड के आधार पर पाया कि गगनदीप सिंह अन्य आरोपियों के साथ पकड़ा गया था. साथ ही अदालत ने कहा कि जांच रिपोर्ट से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है. ऐसे में हाईकोर्ट ने प्रार्थी गगनदीप सिंह की जमानत याचिका को आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया.

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नशा तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. हाईकोर्ट ने नशीले पदार्थ बेचने के आरोपी तस्कर की जमानत याचिका को आधारहीन बताया और खारिज कर दिया. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने चंडीगढ़ सेक्टर-38 के रहने वाले गगनदीप सिंह की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि तस्कर को अन्य आरोपियों के साथ ही पकड़ा गया था. अदालत ने कहा कि जांच रिपोर्ट से ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि जमानत याचिका दाखिल करने वाले आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया है.

दरअसल, कुल्लू पुलिस को सूचना मिली थी कि 11 मार्च को एक टैक्सी जो कुल्लू से बगलेहर पुल की तरफ जा रही है, उसमें नशीला पदार्थ ले जाए जा रहे हैं. गुप्त सूचना के अनुसार टैक्सी में चार से पांच लोग बैठे थे. पुलिस के मुखबिर ने ये सूचना भी दी थी कि अगर टैक्सी में बैठी सवारियों को पकड़ा जाए तो भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए जा सकते हैं. इस सूचना के बाद कुल्लू पुलिस ने छापामार पार्टी बनाई और टैक्सी को रोक कर तलाशी ली गई.

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पुलिस की तलाशी के दौरान कार से 1.236 किलोग्राम चरस मिली. पुलिस ने अभियोग चलाया और हाईकोर्ट ने जांच रिकॉर्ड के आधार पर पाया कि गगनदीप सिंह अन्य आरोपियों के साथ पकड़ा गया था. साथ ही अदालत ने कहा कि जांच रिपोर्ट से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है. ऐसे में हाईकोर्ट ने प्रार्थी गगनदीप सिंह की जमानत याचिका को आधारहीन पाते हुए खारिज कर दिया.

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