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हिमाचल HC ने ट्रामाडोल कैप्सूल मामले में जल्द रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश, इस दिन होगी अगली सुनवाई

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Published : Jun 24, 2021, 10:47 PM IST

हिमाचल हाईकोर्ट ने ट्रामाडोल कैप्सूल के मामले में सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने जांच करने वाले जांच अधिकारी को ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिये हैं. कोर्ट ने जांच अधिकारी को 28 जून, 2021 तक सारी जानकारी पेश करने का आदेश दिया.

himachal high court
himachal high court

शिमला: सिरमौर जिले में काला अंब स्थित ओरिसन फार्मा इंटरनेशनल ग्रुप (Orison Pharma International Group, Kala Amb) से बड़े पैमाने पर ट्रामाडोल टेबलेट(Tramadol tablet) की खेप जब्त की गई है. अब इस मामले में हिमाचल हाईकोर्ट (himachal high court) ने जांच करने वाले जांच अधिकारी को ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिये हैं.

टेबलेट की खेप मामले में रिपोर्ट पेश करने के आदेश

न्यायाधीश अनूप चिटकारा ने जांच अधिकारी को मामले की विस्तृत इंस्पेक्शन रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया. कोर्ट ने यह आदेश ओरिसन फार्मा के चेयरमैन राकेश कुमार गोयल द्वारा दायर एक अग्रिम जमानत याचिका पर पारित किया. पिछले आदेशों द्वारा प्रार्थी को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए कोर्ट ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वह राज्य या केंद्र सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ओरिसन फार्मा के सेलसिडल टीएम 100 की खरीद, निर्माण और बिक्री के बारे में किए गए ऑडिट का रिकॉर्ड भी पेश करे.

इस दिन तक सारी जानकारी जुटाने का आदेश

कोर्ट ने आदेश दिया कि 'पीपी फार्मा, पूर्वी मुंबई' के पते की प्रामाणिकता और 'न्यू केयर हेल्थकेयर, अहमदाबाद' के पते के नवीनतम सत्यापन के बारे में भी नवीनतम जांच प्रस्तुत करें. कोर्ट ने जांच अधिकारी को 28 जून, 2021 तक सारी जानकारी पेश करने का आदेश दिया.

अजनाला पुलिस ने जब्त की थी टेबलेट

अभियोजन पक्ष के अनुसार पंजाब में अजनाला पुलिस ने हाल ही में बड़ी मात्रा में ट्रामाडोल कैप्सूल (Tramadol tablet) जब्त किए थे, जो ओरिसन फार्मा द्वारा निर्मित और पीपी फार्मा, मुंबई द्वारा विपणन किए गए थे. आरोप है कि मुंबई स्थित यह कंपनी कथित तौर पर केवल कागजों पर मौजूद थी. इसके बाद पुलिस ने 30 मई, 2021 को फर्म के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया.

अनियमितताओं का हुआ खुलासा

अदालत के समक्ष 17 जून 2021 को दायर नवीनतम स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस स्टेशन, काला अंब के एसएचओ ने उल्लेख किया है कि अब तक की गई जांच में नशीली दवाओं के निर्यात और बिक्री में अनियमितताओं का खुलासा हुआ है. इसके अलावा, दवाओं को विभिन्न फर्मों को निर्यात किया गया है, जो मौजूद नहीं हैं. मामले पर अगली सुनवाई 28 जून को होगी.

पढ़ें- हिमाचल में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून, शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन भी अपराध

शिमला: सिरमौर जिले में काला अंब स्थित ओरिसन फार्मा इंटरनेशनल ग्रुप (Orison Pharma International Group, Kala Amb) से बड़े पैमाने पर ट्रामाडोल टेबलेट(Tramadol tablet) की खेप जब्त की गई है. अब इस मामले में हिमाचल हाईकोर्ट (himachal high court) ने जांच करने वाले जांच अधिकारी को ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिये हैं.

टेबलेट की खेप मामले में रिपोर्ट पेश करने के आदेश

न्यायाधीश अनूप चिटकारा ने जांच अधिकारी को मामले की विस्तृत इंस्पेक्शन रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया. कोर्ट ने यह आदेश ओरिसन फार्मा के चेयरमैन राकेश कुमार गोयल द्वारा दायर एक अग्रिम जमानत याचिका पर पारित किया. पिछले आदेशों द्वारा प्रार्थी को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए कोर्ट ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वह राज्य या केंद्र सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ओरिसन फार्मा के सेलसिडल टीएम 100 की खरीद, निर्माण और बिक्री के बारे में किए गए ऑडिट का रिकॉर्ड भी पेश करे.

इस दिन तक सारी जानकारी जुटाने का आदेश

कोर्ट ने आदेश दिया कि 'पीपी फार्मा, पूर्वी मुंबई' के पते की प्रामाणिकता और 'न्यू केयर हेल्थकेयर, अहमदाबाद' के पते के नवीनतम सत्यापन के बारे में भी नवीनतम जांच प्रस्तुत करें. कोर्ट ने जांच अधिकारी को 28 जून, 2021 तक सारी जानकारी पेश करने का आदेश दिया.

अजनाला पुलिस ने जब्त की थी टेबलेट

अभियोजन पक्ष के अनुसार पंजाब में अजनाला पुलिस ने हाल ही में बड़ी मात्रा में ट्रामाडोल कैप्सूल (Tramadol tablet) जब्त किए थे, जो ओरिसन फार्मा द्वारा निर्मित और पीपी फार्मा, मुंबई द्वारा विपणन किए गए थे. आरोप है कि मुंबई स्थित यह कंपनी कथित तौर पर केवल कागजों पर मौजूद थी. इसके बाद पुलिस ने 30 मई, 2021 को फर्म के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया.

अनियमितताओं का हुआ खुलासा

अदालत के समक्ष 17 जून 2021 को दायर नवीनतम स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस स्टेशन, काला अंब के एसएचओ ने उल्लेख किया है कि अब तक की गई जांच में नशीली दवाओं के निर्यात और बिक्री में अनियमितताओं का खुलासा हुआ है. इसके अलावा, दवाओं को विभिन्न फर्मों को निर्यात किया गया है, जो मौजूद नहीं हैं. मामले पर अगली सुनवाई 28 जून को होगी.

पढ़ें- हिमाचल में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून, शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन भी अपराध

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