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केरल की निमिषा प्रिया को होगी फांसी, यमन के राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, नर्स को बचाने के प्रयास नाकाम - NIMISHA PRIYA

केरल के पलक्कड़ निवासी नर्स निमिषा प्रिया को यमन में एक नागरिक की हत्या करने के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी.

Yemen President approves execution of Kerala nurse Nimisha Priya convicted in murder case
केरल की निमिषा प्रिया को होगी फांसी, यमन के राष्ट्रपति ने दी मंजूरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 30, 2024, 11:01 PM IST

एर्नाकुलम: यमन के राष्ट्रपति रशाद मोहम्मद अल-अलीमी ने जेल में बंद केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी को मंजूरी दे दी है. निमिषा को यमन में हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी. उसे एक महीने के भीतर फांसी की सजा दिए जाने की संभावना है. मृतक यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के परिवार और उसके कबीले के नेताओं को अपराध को माफ करने के लिए मनाने के प्रयास नाकाम रहे.

पिछले साल सितंबर में यमन की राजधानी सना स्थित भारतीय दूतावास द्वारा नियुक्त वकील अब्दुल्ला अमीर ने बातचीत शुरू करने के लिए प्री-नेगोशिएशन फीस (16.60 लाख रुपये) की दूसरी किस्त का तुरंत भुगतान करने की मांग की थी. रिहाई के प्रयास तब रुक गए जब उन्हें बताया गया कि यह राशि ट्रांसफर होने के बाद ही बातचीत शुरू होगी.

4 जुलाई को भारतीय विदेश मंत्रालय के जरिये वकील को 19,871 डॉलर की पहली किस्त सौंपी गई. वकील ने शुरू में कहा था कि बातचीत शुरू करने के लिए कुल 40,000 डॉलर की जरूरत है और इसे दो किस्तों में भुगतान किया जाना चाहिए.

'सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल' ने पिछले साल जून में उनकी रिहाई पर बातचीत के लिए विदेश मंत्रालय के खाते में 16.71 लाख रुपये जमा किए थे. निमिषा प्रिया की मां प्रेमकुमारी ने भी बेटी की रिहाई के लिए डील पर बातचीत के लिए दूतावास के बैंक खाते के माध्यम से 40,000 डॉलर ट्रांसफर करने की अनुमति मांगी थी. इस अनुरोध को विदेश मंत्रालय ने मंजूरी दे दी थी.

बेटी की रिहाई के लिए यमन गई थीं निमिषा की मां
पलक्कड़ जिले की मूल निवासी निमिषा प्रिया को तलाल अब्दो मेहदी नामक यमनी नागरिक की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी. यह घटना 2017 में हुई थी. निमिषा की मां प्रेमकुमारी मृतक यमनी नागरिक के परिवार से मिलने और बेटी की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए यमन गई थीं. हालांकि, यमन के सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और सजा में छूट की मांग को भी खारिज कर दिया.

2012 में यमन गई थीं निमिषा
निमिषा प्रिया 2012 में नर्स के तौर पर यमन गई थीं. 2015 में निमिषा और तलाल ने मिलकर वहां एक क्लीनिक शुरू की. निमिषा को बताए बिना ही उसने क्लीनिक में अपना नाम शेयरहोल्डर के तौर पर शामिल करके महीने की आधी आय हड़पने की कोशिश की. बाद में उसने कई लोगों को बताया कि वह उसका पति है. जब निमिषा ने इस बारे में सवाल किया तो तलाल के साथ उसका विवाद शुरू हो गया. तलाल ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्तों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया.

तलाल को दिया था नशीला इंजेक्शन
उत्पीड़न से तंग आकर निमिषा ने जुलाई 2017 में तलाल को नशीला इंजेक्शन दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. निमिषा का तर्क है कि उसका इरादा उसे मारने का नहीं था और उसका उद्देश्य तलाल के पास मौजूद पासपोर्ट को वापस पाना था.

यह भी पढ़ें- कपल ने PM के प्रधान सचिव का रिश्तेदार बताया, पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

एर्नाकुलम: यमन के राष्ट्रपति रशाद मोहम्मद अल-अलीमी ने जेल में बंद केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी को मंजूरी दे दी है. निमिषा को यमन में हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी. उसे एक महीने के भीतर फांसी की सजा दिए जाने की संभावना है. मृतक यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के परिवार और उसके कबीले के नेताओं को अपराध को माफ करने के लिए मनाने के प्रयास नाकाम रहे.

पिछले साल सितंबर में यमन की राजधानी सना स्थित भारतीय दूतावास द्वारा नियुक्त वकील अब्दुल्ला अमीर ने बातचीत शुरू करने के लिए प्री-नेगोशिएशन फीस (16.60 लाख रुपये) की दूसरी किस्त का तुरंत भुगतान करने की मांग की थी. रिहाई के प्रयास तब रुक गए जब उन्हें बताया गया कि यह राशि ट्रांसफर होने के बाद ही बातचीत शुरू होगी.

4 जुलाई को भारतीय विदेश मंत्रालय के जरिये वकील को 19,871 डॉलर की पहली किस्त सौंपी गई. वकील ने शुरू में कहा था कि बातचीत शुरू करने के लिए कुल 40,000 डॉलर की जरूरत है और इसे दो किस्तों में भुगतान किया जाना चाहिए.

'सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल' ने पिछले साल जून में उनकी रिहाई पर बातचीत के लिए विदेश मंत्रालय के खाते में 16.71 लाख रुपये जमा किए थे. निमिषा प्रिया की मां प्रेमकुमारी ने भी बेटी की रिहाई के लिए डील पर बातचीत के लिए दूतावास के बैंक खाते के माध्यम से 40,000 डॉलर ट्रांसफर करने की अनुमति मांगी थी. इस अनुरोध को विदेश मंत्रालय ने मंजूरी दे दी थी.

बेटी की रिहाई के लिए यमन गई थीं निमिषा की मां
पलक्कड़ जिले की मूल निवासी निमिषा प्रिया को तलाल अब्दो मेहदी नामक यमनी नागरिक की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी. यह घटना 2017 में हुई थी. निमिषा की मां प्रेमकुमारी मृतक यमनी नागरिक के परिवार से मिलने और बेटी की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए यमन गई थीं. हालांकि, यमन के सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और सजा में छूट की मांग को भी खारिज कर दिया.

2012 में यमन गई थीं निमिषा
निमिषा प्रिया 2012 में नर्स के तौर पर यमन गई थीं. 2015 में निमिषा और तलाल ने मिलकर वहां एक क्लीनिक शुरू की. निमिषा को बताए बिना ही उसने क्लीनिक में अपना नाम शेयरहोल्डर के तौर पर शामिल करके महीने की आधी आय हड़पने की कोशिश की. बाद में उसने कई लोगों को बताया कि वह उसका पति है. जब निमिषा ने इस बारे में सवाल किया तो तलाल के साथ उसका विवाद शुरू हो गया. तलाल ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और उसे अपने दोस्तों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया.

तलाल को दिया था नशीला इंजेक्शन
उत्पीड़न से तंग आकर निमिषा ने जुलाई 2017 में तलाल को नशीला इंजेक्शन दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. निमिषा का तर्क है कि उसका इरादा उसे मारने का नहीं था और उसका उद्देश्य तलाल के पास मौजूद पासपोर्ट को वापस पाना था.

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