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सीपीएस नियुक्ति मामले में आज हिमाचल हाई कोर्ट में होगी सुनवाई, जानिए क्या है पूरा मामला - सुप्रीम कोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में आज यानी 4 नवंबर को सीपीएस नियुक्ति मामले की सुनवाई होनी है. बीते रोज 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल में सीपीएस नियुक्ति मामले में सुनवाई नहीं हो पाई थी. जिसके बाद अब हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें हैं. (Himachal CPS Appointment Case) (Himachal High Court)

Himachal CPS Appointment Case
हिमाचल सीपीएस नियुक्ति मामला
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Nov 4, 2023, 9:18 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा सीपीएस नियुक्ति मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सीपीएस नियुक्ति मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार के वकील कोर्ट में नहीं पहुंच पाए. जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में सीपीएस नियुक्ति मामले की सुनवाई नहीं हो पाई. वहीं, अब सबकी नजरें हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले पर टिक गई है, क्योंकि सीपीएस नियुक्ति मामले की आज यानी 4 नवंबर को हिमाचल हाई कोर्ट में सुनवाई होगी.

क्या है पूरा मामला: गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सरकार में 6 विधायकों को सीपीएस नियुक्त किया गया है. जिसे भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती और अन्य भाजपा विधायकों द्वारा हिमाचल हाई कोर्ट में याचिका देकर चुनौती दी गई है. भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने असंवैधानिक तरीके से सीपीएस की नियुक्ति की है. विधायकों को खुश करने के लिए कांग्रेस सरकार ने सीपीएस नियुक्त किए हैं. जिस पर हाई कोर्ट की सुनवाइयां जारी है. 4 नवंबर यानी आज सीपीएस मामले में हिमाचल हाई कोर्ट में सुनवाई है.

सुखविंदर सरकार की सुप्रीम कोर्ट से अपील: सुखविंदर सरकार ने सीपीएस नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर अपील की है कि जिस तरह से बाकी राज्यों के संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आए हैं, इस मामले को भी उन मामलों के साथ जोड़ा जाए. जिस पर सुप्रीम कोर्ट में 3 नवंबर को हिमाचल में सीपीएस नियुक्ति मामले की सुनवाई होनी तय की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बीते कल सुनवाई न होने के चलते अब सबकी नजरें हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हुईं हैं.

कई राज्यों में सीपीएस नियुक्तियां अमान्य करार: उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश में सरकारों द्वारा सीपीएस नियुक्त किए जा चुके हैं. हिमाचल प्रदेश के अलावा कई राज्यों में सीपीएस की नियुक्ति की जाती है. जिसे पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के हाई कोर्ट द्वारा अमान्य करार दिया गया है. ऐसे में अब हिमाचल हाई कोर्ट का फैसला भी बेहद अहम होने वाला है कि क्या अदालत इन नियुक्तियों को रद्द करती है या सीपीएस मामला फिर से अधर में लटक जाएगा.

ये भी पढ़ें: विवादों के बावजूद हिमाचल में सरकारें नियुक्त करती रही हैं सीपीएस, पहले भी कोर्ट पहुंचे हैं मामले, वीरभद्र सरकार ने बनाए थे 10 CPS

ये भी पढ़ें: सीपीएस नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए हिमाचल सरकार के वकील, अब हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी नजरें

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा सीपीएस नियुक्ति मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है. 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सीपीएस नियुक्ति मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार के वकील कोर्ट में नहीं पहुंच पाए. जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में सीपीएस नियुक्ति मामले की सुनवाई नहीं हो पाई. वहीं, अब सबकी नजरें हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले पर टिक गई है, क्योंकि सीपीएस नियुक्ति मामले की आज यानी 4 नवंबर को हिमाचल हाई कोर्ट में सुनवाई होगी.

क्या है पूरा मामला: गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सरकार में 6 विधायकों को सीपीएस नियुक्त किया गया है. जिसे भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती और अन्य भाजपा विधायकों द्वारा हिमाचल हाई कोर्ट में याचिका देकर चुनौती दी गई है. भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने असंवैधानिक तरीके से सीपीएस की नियुक्ति की है. विधायकों को खुश करने के लिए कांग्रेस सरकार ने सीपीएस नियुक्त किए हैं. जिस पर हाई कोर्ट की सुनवाइयां जारी है. 4 नवंबर यानी आज सीपीएस मामले में हिमाचल हाई कोर्ट में सुनवाई है.

सुखविंदर सरकार की सुप्रीम कोर्ट से अपील: सुखविंदर सरकार ने सीपीएस नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर अपील की है कि जिस तरह से बाकी राज्यों के संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आए हैं, इस मामले को भी उन मामलों के साथ जोड़ा जाए. जिस पर सुप्रीम कोर्ट में 3 नवंबर को हिमाचल में सीपीएस नियुक्ति मामले की सुनवाई होनी तय की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बीते कल सुनवाई न होने के चलते अब सबकी नजरें हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हुईं हैं.

कई राज्यों में सीपीएस नियुक्तियां अमान्य करार: उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश में सरकारों द्वारा सीपीएस नियुक्त किए जा चुके हैं. हिमाचल प्रदेश के अलावा कई राज्यों में सीपीएस की नियुक्ति की जाती है. जिसे पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के हाई कोर्ट द्वारा अमान्य करार दिया गया है. ऐसे में अब हिमाचल हाई कोर्ट का फैसला भी बेहद अहम होने वाला है कि क्या अदालत इन नियुक्तियों को रद्द करती है या सीपीएस मामला फिर से अधर में लटक जाएगा.

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