शिमला: लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग मतदाताओं को सहूलियत प्रदान करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता. मतदाताओं की सुविधा के लिए विभिन्न निर्वाचन सेवाएं और विभिन्न पंजीकरण फॉर्म लोकमित्र केन्द्रों में ऑनलाइन भरे जा सकेंगे.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन पंजीकरण आवेदन फॉर्म के लेन-देन, मतदाना सूची की प्रति पेज प्रिंटिंग, मतदाता फोटो पहचान पत्र फॉर्म जमा करने, आवेदन की स्थिति का पता लगाने व शिकायतों के पंजीकरण का मूल्य एक रुपये से ज्यादा नहीं लिया जाएगा. साथ ही निर्वाचन सेवाओं व न्यूनतम मूल्यों पर फॉर्म- 6, 6ए, 7, 8, 8ए जैसे विभिन्न पंजीकरण फॉर्म को ऑनलाइन भरने की सुविधा कॉमन सर्विस सेंटर यानि लोकमित्र केन्द्रों में दी जाएगी.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अगर आवेदक ऑनलाइन आवेदन को सॉफ्ट कॉपी व फोटो समेत पंजीकरण के लिए जमा करवाता है तो उसका मूल्य एक रुपये से ज्यादा नहीं लिया जाएगा. इसी प्रकार वेब कैमरे के जरिए फोटो व अपलोडिंग के लिए दस्तावेजों की स्कैनिंग का मूल्य दो रुपये रखा गया है. इन केन्द्रों में न ही आवेदक से फोटो की हार्ड कॉपी ली जाएगी और न ही कंप्यूटर में रखी जाएगी. लोकमित्र केन्द्रों में आवेदक को नए पंजीकरण के लिए जन्म तिथि का प्रमाण जमा करवाना होगा.
लोकमित्र केन्द्रों के माध्यम से मतदाता फोटो पहचान पत्र बनवाने का मूल्य 30 रुपये से ज्यादा नहीं लिया जाएगा. ये पहचान पत्र सात दिनों में बनाए जाएंगे व अतिरिक्त 8 दिनों के अंदर आवेदक के घर द्वार पर प्रदान किए जाएंगे.
देवेश कुमार ने कहा कि अगर लोकमित्र केन्द्रों द्वारा समय सीमा का पालन नहीं किया गया तो केन्द्रों को कोई भी मूल्य देय नहीं होगा. वहीं, अगर आवेदक खुद लोकमित्र केन्द्र से पहचान पत्र प्राप्त करता है तो इसका मूल्य 25 रुपये से ज्यादा नहीं लिया जाएगा.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकमित्र केन्द्र के सामने बोर्ड लगाकर व केन्द्र के अंदर पोस्टर, बैनर व प्रचार सामग्री प्रदर्शित कर लोकमित्र केन्द्रों को भारत निर्वाचन आयोग के सुविधा केन्द्रों के तौर पर लोकप्रिय बनाया जाएगा. निर्वाचन डाटा, राष्ट्रीय शिकायत निवारण सेवाएं (एनजीसी) व वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 को लोकमित्र केन्द्रों के साथ जोड़ा जाएगा.
मतदाता पंजीकरण केन्द्रों, बूथ स्तरीय अधिकारियों व अन्य निर्वाचन अधिकारियों के वर्तमान तंत्र के जरिए सभी नागरिकों को फ्री सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी. साथ ही सभी उपायुक्तों/उपमण्डलीय न्यायाधीशों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.