शिमला: प्रदेश में शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियम अधिनियम 1997, नियम 2003 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निहित मानदंडों की अनुपालना करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं. जिसके तहत निजी स्कूल अब किसी प्रकार की मनमानी नहीं कर सकेंगे.
शिक्षा विभाग ने छात्र अभिभावक मंच के साथ हुई बैठक में लिए गए फैसलों पर अधिसूचना जारी करते हुए निजी स्कूलों को ये निर्देश जारी किए हैं. नियमों के तहत निजी स्कूल अभिभावकों को अब किसी चिन्हित दुकान से वर्दी, किताबें, कॉपियां, जूते और अन्य सामान लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं. इतना ही नहीं बिना उचित अनुमति के निजी स्कूल अपने ही स्कूलों में ये सब चीजें भी नहीं बेच सकते हैं. वहीं, मनमानी फीस लेने को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं.
बता दें कि शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि निजी स्कूल पीटीए का गठन नियमों के अनुसार करें, जिसमें 70 फीसदी अभिभावकों को शामिल किया जाए. वहीं, स्कूल टूअर प्रोग्राम को अनिवार्य न कर अभिभावकों की इच्छा पर रखा जाए. शैक्षणिक टूअर प्रोग्राम अभिभावकों की सहमति से बनाए जाएं. इस टूअर प्रोग्राम के संबंध में एसडीएम को भी अवगत करवाया जाए.
विभाग ने आदेशों में स्पष्ट कहा है कि अगर आदेशों का पालन नहीं किया गया तो स्कूल प्रबंधक, मुख्याध्यापक और प्रिंसिपल जिम्मेदार होंगे. उन पर अधिनियम 1997 और नियम 2003 के तहत कार्रवाई की जाएगी. निर्देशों का पालन न करने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई भी विभाग करेगा.