ETV Bharat / state

Shimla Crime News: 2 नशा तस्करों को 12 साल की सजा, कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

हिमाचल प्रदेश में चरस के दो आरोपियों को विशेष जज वन अमन सूद ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 12 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. 2019 में इन दोनों से शिमला पुलिस ने चरस की बड़ी खेप बरामद की थी. (Shimla Crime News) (Imprisonment to Drug Peddlers in Shimla)

Shimla Crime News
शिमला में 2 नशा तस्करों को 12 साल की सजा
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Sep 2, 2023, 10:01 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में विशेष जज वन अमन सूद ने चरस के आरोप में महेंद्र सिंह और विनोद को दोषी पाया. जिसके उपरांत एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों दोषियों को 12 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. वहीं, अगर दोषी जुर्माने की राशि को समय पर जमा नहीं करवाते हैं तो उन्हें 2 साल का और कठोर कारावास होगा.

2019 मामले में फैसला: पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में शिमला पुलिस ने 2019 में मतियाना में पेट्रोलिंग के दौरान दोपहर के समय एक ऑल्टो कार को चेकिंग के लिए रोका. ऑल्टो कार रामपुर की तरफ से आ रही थी. पुलिस ने जब कार ड्राइवर से नाके पर रुकने के लिए कहा तो ऑल्टो के ड्राइवर ने वहां से कार को भगाने का प्रयास किया, लेकिन शिमला पुलिस के सड़क पर खड़े वाहन ने उसे आगे जाने से रोक दिया. उस समय दोनों आरोपी वहां से भागने में असफल रहे थे.

4 किलो चरस के साथ किए थे गिरफ्तार: जानकारी के मुताबिक कार में उस समय महेंद्र सिंह और विनोद, दो लोग मौजूद थे. पुलिस ने जब ऑल्टो कार की चेकिंग की तो उसमें से 4 किलो से ज्यादा की चरस बरामद की. उस दौरान पुलिस ने तुरंत प्रभाव से दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया था. जिसके बाद दोनों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया. राज्य सरकार की ओर से इस केस की पैरवी कपिल मोहन ने की थी.

नशा कारोबारियों पर हिमाचल पुलिस का एक्शन: गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में नशा कारोबार पर रोक लगाने और नशा कारोबारियों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए प्रदेश पुलिस विभिन्न प्रकार के अभियान चला रही है. वहीं इन अभियानों के अंतर्गत पुलिस कई जगहों पर नाके लगा कर नशा तस्करों को शिकंजे में ले रही है. जिससे नशा कारोबारियों के गिरोह का खात्मा किया जा सके. प्रदेश में नशे के बढ़ते प्रचलन के चलते हिमाचल पुलिस ने नशा कारोबारियों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है.

ये भी पढ़ें: Sirmaur Crime News: नशा कारोबारियों पर सिरमौर पुलिस की कार्रवाई, चूरापोस्त के साथ अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद, 2 गिरफ्तार 1 फरार

शिमला: हिमाचल प्रदेश में विशेष जज वन अमन सूद ने चरस के आरोप में महेंद्र सिंह और विनोद को दोषी पाया. जिसके उपरांत एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों दोषियों को 12 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. वहीं, अगर दोषी जुर्माने की राशि को समय पर जमा नहीं करवाते हैं तो उन्हें 2 साल का और कठोर कारावास होगा.

2019 मामले में फैसला: पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में शिमला पुलिस ने 2019 में मतियाना में पेट्रोलिंग के दौरान दोपहर के समय एक ऑल्टो कार को चेकिंग के लिए रोका. ऑल्टो कार रामपुर की तरफ से आ रही थी. पुलिस ने जब कार ड्राइवर से नाके पर रुकने के लिए कहा तो ऑल्टो के ड्राइवर ने वहां से कार को भगाने का प्रयास किया, लेकिन शिमला पुलिस के सड़क पर खड़े वाहन ने उसे आगे जाने से रोक दिया. उस समय दोनों आरोपी वहां से भागने में असफल रहे थे.

4 किलो चरस के साथ किए थे गिरफ्तार: जानकारी के मुताबिक कार में उस समय महेंद्र सिंह और विनोद, दो लोग मौजूद थे. पुलिस ने जब ऑल्टो कार की चेकिंग की तो उसमें से 4 किलो से ज्यादा की चरस बरामद की. उस दौरान पुलिस ने तुरंत प्रभाव से दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया था. जिसके बाद दोनों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया. राज्य सरकार की ओर से इस केस की पैरवी कपिल मोहन ने की थी.

नशा कारोबारियों पर हिमाचल पुलिस का एक्शन: गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में नशा कारोबार पर रोक लगाने और नशा कारोबारियों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए प्रदेश पुलिस विभिन्न प्रकार के अभियान चला रही है. वहीं इन अभियानों के अंतर्गत पुलिस कई जगहों पर नाके लगा कर नशा तस्करों को शिकंजे में ले रही है. जिससे नशा कारोबारियों के गिरोह का खात्मा किया जा सके. प्रदेश में नशे के बढ़ते प्रचलन के चलते हिमाचल पुलिस ने नशा कारोबारियों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है.

ये भी पढ़ें: Sirmaur Crime News: नशा कारोबारियों पर सिरमौर पुलिस की कार्रवाई, चूरापोस्त के साथ अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद, 2 गिरफ्तार 1 फरार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.