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कैंसर पीड़ित कामगारों को मिलेगी 5 लाख की मदद, ऐसे उठाएं लाभ

प्रदेश सरकार ने कैंसर पीड़ित कामगारों के लिए पांच लाख रुपये की वित्तीय मदद मिलने का रास्ता साफ हो गया है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए कैंसर रोगी को कामगार कल्याण बोर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना होगा.

Cancer affected employees will get 5 lakh help
कैंसर पीड़ित कामगारों को मिलेगी 5 लाख की मदद
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Published : Feb 5, 2020, 3:21 PM IST

शिमला: बीओसीडब्ल्यू के तहत प्रदेश के मजदूरों को कैंसर के इलाज के लिए पांच लाख रुपये की वित्तीय मदद मिलने का रास्ता साफ हो गया है. इसके लिए प्रदेश सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है, लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के लिए कामगारों का कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना जरूरी है.

बीओसीडब्ल्यू के तहत पंजीकृत कैंसर रोगी कामगार सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और पीजीआई चंडीगढ़ में पांच लाख तक का इलाज करा सकते हैं. प्रदेश कर्मचारी भवन और अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के तहत बीओसीडब्ल्यू स्कीम को क्रियान्वित किया गया है.

बता दें कि योजना के तहत प्रदेश भर में हजारों कामगारों को पंजीकृत किया गया है. इसके अलावा कल्याण बोर्ड के तहत अन्य बीमारियों के इलाज में भी श्रमिकों को मदद दी जाती है.

इनमें कार्डिक, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, जेनिटो यूरिनरी सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, रेडिएशन ऑनकोलोजी, ट्रामा, ट्रांसप्लांट सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी, सर्जिकल गैस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी, हिमोफीलिया उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती रोगी की हालत में हिताधिकारी सदस्यों की भर्ती और शल्य प्रक्रिया के खर्चों की पूर्ति के लिए मदद दी जाती है.

ये भी पढ़ें: सूरजकुंड मेले में मंडी की लुड्डी की धूम, दिखी हिमाचली संस्कृति की झलक

शिमला: बीओसीडब्ल्यू के तहत प्रदेश के मजदूरों को कैंसर के इलाज के लिए पांच लाख रुपये की वित्तीय मदद मिलने का रास्ता साफ हो गया है. इसके लिए प्रदेश सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है, लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के लिए कामगारों का कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना जरूरी है.

बीओसीडब्ल्यू के तहत पंजीकृत कैंसर रोगी कामगार सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और पीजीआई चंडीगढ़ में पांच लाख तक का इलाज करा सकते हैं. प्रदेश कर्मचारी भवन और अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के तहत बीओसीडब्ल्यू स्कीम को क्रियान्वित किया गया है.

बता दें कि योजना के तहत प्रदेश भर में हजारों कामगारों को पंजीकृत किया गया है. इसके अलावा कल्याण बोर्ड के तहत अन्य बीमारियों के इलाज में भी श्रमिकों को मदद दी जाती है.

इनमें कार्डिक, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, जेनिटो यूरिनरी सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, रेडिएशन ऑनकोलोजी, ट्रामा, ट्रांसप्लांट सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी, सर्जिकल गैस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी, हिमोफीलिया उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती रोगी की हालत में हिताधिकारी सदस्यों की भर्ती और शल्य प्रक्रिया के खर्चों की पूर्ति के लिए मदद दी जाती है.

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Intro:कैंसर पीड़ित कामगारों को मिलेगी 5 लाख तक कि मदद

शिमला. बीओसीडब्ल्यू के तहत प्रदेश के कामगारों को कैंसर के इलाज के लिए पांच लाख रुपये की वित्तीय मदद मिलने का रास्ता साफ हो गया है. इसके लिए प्रदेश सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है. लेकिन इसके लिए कामगार का कामगार प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना आवश्यक है. Body:बीओसीडब्ल्यू के तहत पंजीकृत कैंसर रोगी कामगार सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और पीजीआई चंडीगढ़ में पांच लाख तक का इलाज करा सकते हैं. प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के तहत बीओसीडब्ल्यू स्कीम को क्रियान्वित किया गया है. योजना के तहत प्रदेश भर में हजारों कामगारों को पंजीकृत किया गया है. इसके अलावा कल्याण बोर्ड के तहत अन्य बीमारियों के इलाज में भी श्रमिकों को मदद दी जाती है. इनमें कार्डिक, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, जेनिटो यूरिनरी सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, रेडिएशन ऑनकोलोजी, ट्रामा, ट्रांसप्लांट सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी, सर्जिकल गैस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी, हिमोफीलिया उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती रोगी की दशा में हिताधिकारी सदस्यों की भर्ती और शल्य प्रक्रिया के व्ययों की पूर्ति के लिए उपचार के लिए मदद दी जाती है.
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